November 25, 2024

जिले में कोविड संबंधी दवाईयों व आक्सीजन की कोई कमी नहीं, सप्लाई व वितरण पर पैनी नजर रख रही है जिला स्तरीय टीम: अपनीत रियात

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होशियारपुर / 28 अप्रैल / न्यू सुपर भारत


डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कहा कि जिले में कोविड के इलाज संबंधी सभी जरुरी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और फिलहाल किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के इलाज संबंधी लैवल दो व लैवल तीन के बैड्स के अलावा दवाईयां, आक्सीजन व अन्य जरुरी सामग्री को लेकर जिले में कोई कमी नहीं है और न ही आने दी जाएगी। वे आज अपने साप्ताहिक फेसबुक लाइव सैशन के दौरान जिला वासियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोविड संबंधी जिले की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी के अलावा जिले में लगाई गई पाबंदियों के बारे में लोगों की शंकाओं का भी निवारण किया।


जिले में कोविड के बढ़ रहे फैलाव को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर ने विवाह संबंधी नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नए आदेशों के मुताबिक जिन्होंने पहले से विवाह निर्धारित किए हुए हैं वे 30 अप्रैल 2021 कर रात का विवाह कर सकते हैं परंतु ऐसे विवाह में 20 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे व विवाह की सारी रस्में रात 9 बजे से पहले पूरी करनी होंगी। इसके लिए सभी को इलाके के एस.डी.एम कार्यालय से कफ्र्यू पास भी लेना अनिवार्य होगा।  30 अप्रैल के बाद रात के समय विवाह की आज्ञा बिल्कुल नहीं होगी।

एक मई या उसके बाद यदि किसी ने कहीं मैरिज पैलेस या कहीं ओर विवाह निर्धारित किया है तो उनको सांय 5 बजे से पहले सभी रस्में पूरी करनी होंगी। इसके अलावा साप्ताहिक कफ्र्यू के दौरान विवाह समारोह की आज्ञा नहीं होगी। उन्होंने लोगों को अपील करते हुए कहा कि वे कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करें।


डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में इस समय कोविड मरीजों के इलाज के लिए लैवल दो के 150 व लैवल तीन के 25 बैड है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल से शिवम अस्पताल होशियारपुर में लैवल दो के  लिए 23 बैड्स को शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद जिले में लैवल 2 के बैडों की संख्या बढक़र 173 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में बैडों की संख्या के बारे में रोजाना जिला लोक संपर्क कार्यालय के फेसबुक पेज, ट्वीटर पर जानकारी सांझी की जाती है ताकि लोगों को पता चल सके कि किस अस्पताल में कितने बैड खाली है।

उन्होंने कहा कि जिले में कोविड संबंधी दवाईयों, सामग्री व आक्सीजन की सप्लाई व वितरण की निगरानी के लिए जिला स्तर पर टीमें बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कोविड इलाज संबंधी इंजेक्शन रेमडेसिवर की कमी को देखते हुए टीम बनाई गई है जो कि कैमिस्ट व अस्पतालों के पास इसकी उपलब्धता व सप्लाई को मानिटर करेंगे ताकि इसकी जमाखोरी व काला बाजारी न हो सकें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड इलाज संबंधी सामग्री की जमाखोरी व कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


अपनीत रियात ने इस दौरान जारी की गई नई पाबंदियों के बारे में विस्तार से बताते हुए लोगों की शंकाओं का भी निवारण किया। उन्होंने बताया कि जिले की सभी दुकानें, माल्स, बार, होटल, रेस्टोरेंट सोमवार से शुक्रवार रोज सांय 5 बजे तक ही खुलेंगी जबकि यह दुकानें रात 9 बजे तक होम डिलिवरी व टेकअवे की सेवाएं दे सकती हंै। उन्होंने जिले में कोविड-19 के चलते रात का कफ्र्यू सांय 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा और इस दौरान जिले की सीमा में गैर जरुरी यातायात व व्यक्तिगत गतिविधियां बंद रहेंगी।

उन्होंने कहा कि साप्ताहिक कफ्र्यू शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे से तक रहेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इन पाबंदियों के दौरान सभी गैर जरुरी गतिविधियां बंद रहेंगी जबकि कोविड स्वास्थ्य हिदायतों का पालन करते हुए जरुरी वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध, डेयरी  उत्पाद, सब्जी, फल, पोलेट्री,मीट शाप सोमवार से शुक्रवार रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक कफ्र्यू के दौरान सिर्फ अस्पताल व कैमिस्ट की दुकानें ही खुलेंगी। इस लिए लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर लें। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि करियाना से जुड़ी दुकानें सोमवार से शुक्रवार सिर्फ सांय 5 बजे तक ही खुलेंगी और साप्ताहिक कफ्र्यू में यह दुकाने भी बंद रहेंगी।

उन्होंने कहा कि सप्ताह के सातों दिन निर्माण उद्योग व इसमें काम करने वाले कर्मचारी, लेबर, वाहनों जिनके पास संबंधित उद्योग का पत्र हो के अलावा रेल, हवाई जहाज व बसों से आने जाने वाले यात्रियों को यातायात से छूट रहेगी। शहरों व गांवों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, कृषि, अनाज की खरीद, बागवानी, पशु पालन व पशु चिकित्सा, ई-कामर्स गतिविधि व सामान की मूवमेंट, वैक्सीनेशन आउट रिच कैंप आदि को भी छूट रहेगी। इसके अलावा मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद के चलते पैट्रोल पंपों को भी छूट रहेगी।  

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हर तरह के सामाजिक एकत्रीकरण में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते चाहे वह अंतिम संस्कार हो या शादी समारोह। उन्होंने कहा कि शादी समारोह को लेकर संबंधित एस.डी.एम्ज के पहले आज्ञा लेना जरुरी है। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक ढाई लाख से ज्यादा लाभार्थियों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि एक मई से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थी भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, इसके लिए उनका कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरुरी है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी योज्य लाभार्थी अपनी वैक्सीनेशन जरुर करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड बचाव संबंधी वैक्सीनेशन कोविड से लडऩे की क्षमता को बढ़ाती है।

यह वैक्सीनेशन बिल्कुल दावा नहीं करती है कि इसके बाद किसी को कोविड नहीं होगा बल्कि अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी को कोविड होता है तो वह काफी हद तक इसके खतरे से बच जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से मास्क पहनने , सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने व समय-समय पर हाथ साबुन व सैनेटाइजर से साफ करने की अपील की।

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