बिलासपुर / 28 मार्च / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते आदेश जारी किए है। उन्होंने जिला में सभी विभागों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि अपने कार्यालय/विभाग में कोविड-19 दिशा निर्देशों टैस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला बिलासपुर के सभी शिक्षण संस्थानों जिसमें स्कूल, काॅलेज, विश्वविद्यालय 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल वे संस्थान खुले रहेंगे जहां परीक्षाएं चल रही है। सभी टीचिंग और नाॅन-टीचिंग स्टाॅफ नियमित रूप से अपने संस्थाओं में आएंगे। उन्होंने कहा कि कोचिंग सैंटर, नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल काॅलेज खुले रहेंगे, उन्हें कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए कोविड-19 एसओपी का पालन होगा जिसके लिए अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिला में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर प्रतिबंध रहेगा जबकि घर पर रहकर परिवार के सदस्यों के साथ होली खेलने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि मंदिर, पूजा स्थल के समीप लंगर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल दर्शन की ही अनुमति होगी जिन्हें सरकारी द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि जिला में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सभी सरकारी विभागों/पीएसयू/स्वायत्त निकाय में 3 अप्रैल, 2021 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।