November 25, 2024

कोरोना संबंधी नियमों की अनुपालना के लिए डीसी ने जारी किए सख्त निर्देश

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किसी भी तरह के समारोह के लिए कम से कम 72 घंटे पहले करना होगा आवेदन

हमीरपुर / 27 मार्च / न्यू सुपर भारत


कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को हमीर भवन में जिला के अधिकारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कोई भी व्यक्ति मास्क के बगैर नहीं होना चाहिए। इन सभी स्थानों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और वाहनों में नो मास्क, नो सर्विस का पोस्टर अवश्य होना चाहिए। हर छोटी-बड़ी दुकान और रेहड़ी पर भी यह पोस्टर लगना चाहिए।


   उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की अनुमति के बगैर किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे समारोहों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान के लिए पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम इन कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान करने से पहले फील्ड रिपोर्ट अवश्य लें।

उन्होंने कहा कि आयोजक भी इस तरह के कार्यक्रमों के लिए आयोजन से कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन करें, ताकि संबंधित एसडीएम फील्ड में आकलन के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकें। उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम ऐसे कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण करें तथा उडऩ दस्तों को भी सक्रिय करें।


  देबश्वेता बनिक ने शहरी निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों की नियमित रूप से सेनिटाइजेशन करवाने, भीड़-भाड़ वाले बाजारों के निरीक्षण करने तथा इनकी रोजाना रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घर के बाहर टोलियों में सार्वजनिक रूप से होली खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उपायुक्त ने बताया कि व्यापार मंडल हमीरपुर ने होली के मद्देनजर रविवार और सोमवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लेकर एक सराहनीय पहल की है। व्यापार मंडल ने सभी दुकानों की सेनिटाइजेशन और नो मास्क, नो सर्विस के पोस्टर लगाने में भी सहयोग का आश्वासन दिया है।

बसों में मास्क के बगैर पाए गए तो ड्राईवर-कंडक्टर होंगे जवाबदेह
 उपायुक्त ने आरटीओ और एचआरटीसी के अधिकारियों को सभी बसों और टैक्सियों में नो मास्क, नो सर्विस के पोस्टर लगवाने तथा मास्क की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी यात्री मास्क के बगैर पाया गया तो उस यात्री के चालान के साथ-साथ ड्राईवर-कंडक्टर की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

होम आइसोलेशन नियमों की अनुपालना के लिए पंचायतों का सहयोग लें
 उपायुक्त ने कहा कि शनिवार दोपहर तक जिला में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या लगभग 196 थी। आने वाले कुछ दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आवश्यक प्रबंध करें।

उन्होंने कहा कि कोई भी पॉजीटिव मामला सामने आने के बाद 48 घंटे के भीतर कांटेक्ट ट्रेसिंग हो जानी चाहिए तथा उस व्यक्ति के संपर्क आए सभी लोगों की सैंपलिंग हो जानी चाहिए। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि होम आइसोलेशन के नियमों की अनुपालना के लिए वे स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लें। बुजुर्ग मरीजों का विशेष ध्यान रखें तथा उनसे फोन पर भी नियमित रूप से संपर्क करें।

उपायुक्त ने बताया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा जिला एमरजेंसी ऑपरेंशन सेंटर से भी मरीजों को फोन करके उनका कुशलक्षेम पूछा जाएगा।
 बैठक में एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, एसडीएम हमीरपुर डॉ. चिरंजी लाल चौहान, एसडीएम भोरंज राकेश शर्मा, एसडीएम नादौन विजय धीमान, सीएमओ डॉ. अर्चना सोनी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय जगोता और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

8 केंद्रों पर लगातार हो रहे हैं कोरोना टेस्ट
उपायुक्त ने बताया कि जिला में लगातार लोगों की टेस्टिंग हो रही है। जिला के सभी 6 स्वास्थ्य खंड मुख्यालयों टौणी देवी, बड़सर, भोरंज, सुजानपुर, नादौन और गलोड़ के अलावा मेडिकल कालेज अस्पताल हमीरपुर और अणु स्थित बिजली बोर्ड के विश्राम गृह में भी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना जैसे लक्षण आने पर लोग तुरंत इन केंद्रों पर जाकर अपने सैंपल दे सकते हैं।

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