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मोबाइल टावर लगाने को राइट आफ वे नीति की अनुपालना जरूरी: DC

धर्मशाला / 6 जुलाई / न्यू सुपर भारत

उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए राइट ऑफ वे नीति की अनुपालना जरूरी है। इसके तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए।बुधवार को डीसी कार्यालय के सभागार में राइट ऑफ वे नीति की वर्कशाप की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि मोबाइल टॉवर लगाने के लिए नियम तय किए गए हैं तथा इस के लिए आनलाइन आवेदन करने का प्रावधान भी किया गया है जिस के लिए चेक लिस्ट तैयार की गई है जिसके आधार पर आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इसमें शहरी निकायों, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग इत्यादि की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को राइट ऑफ वे नीति के तहत मोबाइल टावर की एनओसी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है ताकि समयबद्व तरीके से कार्य पूर्ण हो सकें। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला में मोबाइल टावर के लिए लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएं।

इससे पहले निदेशक आईटी मुकेश रीपास्वाल ने कार्यशाला में राइट आफ वे नीति के तहत आवेदन प्रक्रिया से लेकर विभिन्न विभागों की भूमिका को लेकर विस्तार से प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को आनलाइन के माध्यम से सरल बनाया गया है ताकि आवेदनकर्ता के साथ साथ नोडल अधिकारियों को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएं। उन्होंने कहा कि आनलाइन सिस्टम को लेकर चेक लिस्ट भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है जिसके आधार पर ही प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

इस अवसर पर एडीसी गंधर्वा राठौढ, नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारी, उपमंडलाधिकारी, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग तथा राजस्व अधिकारी सहित भारती एयरटेल लिमिटेड, इंडस टॉवर लिमिटेड, सुमित इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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