*उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश **टावरों की स्थापना में अवरोध पैदा करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई ***मुआवजे की राशि पर विवाद को लेकर दोनों पार्टियां जा सकती हैं न्यायालय
चंबा / 19 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए टावरों की स्थापना करने की अनुमति दे दी गई है। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया द्वारा इस संबंध मेंइन्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 16(1) के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लाहल से रजेरा तक और कुड़थला(चुराह) से बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना कर रहा है। ट्रांसमिशन लाईनें मोहाल लड्डा के अलावा गन्डवाड़ क्षेत्र से भी गुजरेंगी। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा भूमि मालिकों को नियमनुसार बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा। जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि मुआवजे की राशि में विवाद पर दोनों पार्टियां न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को कोई व्यक्ति उसके कार्य में अवरोध पैदा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी। आदेश में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को पुलिस सहयोग दिया जाए जबकि एसडीएम चंबा और संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आदेश की अनुपालना करने के निर्देश हैं।