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सप्ताह के पांच दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी सभी दुकाने उपायुक्त डीसी राणा ने जारी किए आदेश

 
चंबा, 29 मई

उपायुक्त डीसी राणा ने महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम   के तहत  कोविड-19 के   बढ़ते  मामलों   के दृष्टिगत   जिले में  कोरोना कर्फ्यू  7 जून प्रातः 6 बजे तक आगे बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में धारा 144 के  प्रावधानों के अंतर्गत सभी दुकानों को सप्ताह में पांच दिन सुबह 9 बजे से  लेकर  दोपहर 2 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं  ।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों जिसमें  फल, सब्जियां, दूध, दुग्ध उत्पाद (कन्फेक्शनरी की दुकानों को छोड़कर ऐसे उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस रखने वाली दुकानें),  पेट्रोल पंपों, ढाबों और  राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोटर मरम्मत की दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी । दवाइयों की  दुकानें (फार्मेसी )  पूरे समय खुली रखी जा सकेगी  । 


आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दुकानदारों और खरीदारों को पूर्व निर्धारित कोविड-19 मानदंडों की अनुपालन सुनिश्चित  करनी होगी ।  आदेश के उल्लंघन की अवस्था में संबंधित एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, एसएचओ और नियुक्त अनुपालन अधिकारी आवश्यक दंडात्मक उपाय  के साथ-साथ एक सप्ताह की अवधि के लिए दुकानों को सील करने के लिए भी  अधिकृत होंगे। इस अवधि के दौरान  सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 

 जारी आदेश से   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को  जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर चेक पोस्ट/नाका की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने और  आदेश के क्रियान्वयन में संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना) को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने को भी कहा गया है ।

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