चैत्र नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं के नियंत्रण व कानून व्यवस्था के लिए जिला दण्डाधिकारी रोहित जम्वाल ने किए आदेश जारी
बिलासपुर / 09 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
जिला दण्डाधिकारी रोहित जम्वाल ने श्री नैना देवी जी मंदिर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष पर मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सम्भावित अत्याधिक संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए श्री नैना देवी में लाउड स्पीकर व ढोल नगाडे तथा बैण्ड बाजे आदि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर में हल्वा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी का प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि टोबा से श्री नैना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही की अनुमति होंगी। उन्होंने बताया कि ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर व टैम्पू इत्यादि पर टोबा से श्री नैना देवी की तरफ आने जाने के लिए प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि ट्रक, ट्रैक्टर व टैम्पू से सवारियों से लदे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा (गड़ामोड़ा, ग्वालथाई(भाखडा) व टोबा) से आगे श्री नैना देवी जी मंदिर की तरफ आने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों (यात्री वाहन) में ही श्री नैना देवी जी आ सकेंगे।
उन्होंने बताया कि 13 से 22 अप्रैल तक अस्त्र, शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र सेना/पुलिस बल कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने चैत्र नवरात्र के दौरान कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए आदेशक, गृह रक्षा, पांचवी बाहिनी, बिलासपुर को आदेश दिए कि वह 120 गृह रक्षकों (महिला गृह रक्षकों सहित) की सेवाएं पुलिस मेला अधिकारी, श्री नैना देवी जी को 11 अप्रैल बाद दोपहर तक उपलब्ध करवाएं। चैत्र नवरात्र के दौरान तैनात गृह रक्षकों के वेतन भत्तों की अदायगी मंदिर न्याय श्री नैना देवी जी से की जाएगी।
उन्होंने चैत्र नवरात्र के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नायब तहसीलदार, उप तहसील कलोल रमेश धीमान, नायब तहसीलदार उप तहसील मुरारी लाल, नायब तहसीलदार, कार्यालय मुख्य अरण्यपाल (वन) प्यारे लाल शर्मा तथा नायब तहसीलदार वन्दोवस्त भू-व्यवस्था घुमारवीं कृष्ण लाल को 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक की अवधि के दौरान कार्यपालक दण्डाधिकारी/सैक्टर अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है।