Site icon NewSuperBharat

ट्रैकिंग के आदेशों की अवमानना पर चार गाइड्स पर मामला दर्ज

धर्मशाला / 29 दिसंबर / न्यू सुपर भारत /

कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने पर चार ट्रैकिंग गाइड्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 223 , 3; 5के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। उक्त चार ट्रैकिंग गाइड्स एक दल को ट्रैकिंग के लिए त्रियुंड साइट की तरफ ले जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्णतयः रोक के आदेश उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किए थे जिसमें ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं।

करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना अनिवार्य  किया गया है इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी। हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को उक्त निर्देश में छूट दी जाएगी।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ट्रैकिंग को लेकर समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं  तथा इस बाबत  जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को उनके वहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है। उन्हें उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Exit mobile version