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संज्ञान में लाए बंधुआ मजदूरी एवं बाल मजदूरी की घटनाएं : अनुपम कश्यप

शिमला / 07 फरवरी / न्यू सुपर भारत /

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहाँ बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 13 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बंधुआ मजदूरी प्रथा एवं बाल मजदूरी पर विस्तृत चर्चा की गई। 

उपायुक्त ने कहा कि जिला शिमला में बंधुआ मजदूरी का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है।  उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि सभी लोग अपने क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखें तथा यदि कहीं पर भी बंधुआ श्रमिकों एवं बाल श्रमिकों का नियोजन किया जा रहा है तो उसे तत्काल संज्ञान में लाएं ताकि उचित कार्यवाही अमल में लायी जा सके। 

 उन्होंने कहा कि समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भूमिका अहम होती है बंधुआ मजदूरी प्रथा एवं बाल मजदूरी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह के मामले नजरअंदाज नहीं किये जा सकते। 

उपायुक्त ने कहा कि यदि जिला में  बंधुआ मजदूरी प्रथा एवं बाल मजदूरी की घटना किसी के ध्यान में है तो वह जल्द से जल्द विभाग के ध्यानार्थ लाये ताकि उचित कार्यवाही हो सके।  

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति एवं बंधुआ मजदूरी प्रथा तथा बाल मजदूरी पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके। 

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, जिला श्रम अधिकारी इंदर लाल नेगी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। 

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