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प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री करना दण्डनीय अपराध- डाॅ. कुलदीप पटियाल

बिलासपुर / 30 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

कृषि उप निदेशक डाॅ. कुलदीप सिंह पटियाल ने बताया कि कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से खेती जहरीली होती जा रही है, जमीन की उर्वरता समाप्त होती जा रही है तथा कीटनाशक दवाइयों के अत्याधिक प्रयोग होने से मनुष्य तथा पशुओं पर इसके दुष्प्रभाव नजर आ रहे है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों दवाइयों के आयात, विनिर्माण, विक्रेय, परिवहन, वितरण और उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है।

उन्होंने बताया कि इसी कडी में कृषि विभाग बिलासपुर द्वारा मंगलवार को जिला के पंजीकृत डिलरों की दुकानों का कृषि उप निदेशक, कृषि विषयबाद विशेषज्ञ डाॅ. रवि शर्मा तथा कीट निरीक्षण राजीव शर्मा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया तथा प्रतिबंधित दवाइयों की चैकिंग विकास खण्ड घुमारवीं के घुमारवीं शहर, विकास खण्ड झंडूता के बरठीं तथा झंडूता में की गई।

उप-निदेशक ने निर्देश दिए गए कि प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री करना दण्डनीय अपराध है। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कीटनाशक अधिनियम 1968 तथा नियम, 1971 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप निदेशक कृषि ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा बिलासपुर में यह मुहिम चलाई गई है तथा डिलरों को इस बारे आवश्यक जानकारी दी जा रही है ताकि किसान अच्छी गुणवत्ता वाली पौध संरक्षण सामग्री लेकर अपनी आय को दौगुना कर सके।

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