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मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना में अब छोटे माल वाहक वाहन, मोबाइल फूड वैन तथा सामान ढोने के वाहन भी शामिल- प्रोमिला शर्मा

बिलासपुर / 8 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र प्रोमिला शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना, जो कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलाप सर्विस गतिविधियां व व्यापार से संबंधित, गतिविधियां चलाने के इच्छुक/ योग्य हिमाचली युवा जिनकी आयु 18-45 वर्ष के मध्य हो उनको, संबंधित बैंको के माध्यम से 60 लाख रू0 तक का ऋण व वितीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। जिसमें 40 लाख रू0 तक की प्लांट व मशीनरी पर किए गए निवेश पर विधवाओं को 35 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत व पुरूषों को 25 प्रतिशत अनुदान  प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त तीन वर्षो के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश की
तरफ से प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से लाभान्वित होने के लिये इच्छुक प्रार्थी विभाग की वैब साईटूूू ण्मउमतहपदहीपउंबींसण्ीचण्हवअण्पद पर ऑलाईन आवेदन करें।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का दायरा बढाते हुए कुछ और गतिविधियों को इस योजना में शामिल किया है। जिसकी अधिसूचना 31 अगस्त, 2020 जारी हो चुकी है। उन्होंने
बताया कि अधिसूचना के अनुसार पहले से अधिकृत सभी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलाप, सर्विस गतिधियों व व्यापार से संबंधित गतिविधियों को चलाने के अतिरिक्त, 10 लाख रूपये की कीमत तक के स्वयं द्वारा चलाने हेतु छोटे माल वाहक वाहन, ई रिक्शा सोलर पावर्ड, थ्री व्हीलर तथा मोबाईल फूड बैन को इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इन गतिविधयों के शामिल होने से बेरोजगार युवाओं के समक्ष स्वरोजगार के नये विकल्प मौजूद होंगे।
विशेषकर छोटे कमर्शियल वाहनों के शामिल होने पर किसानों को भी अपनी फसल/फल सब्जियों को बाजार तक लाने तथा भवन निर्माण सामग्री को गांव तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत न केवल 25 से लेकर 35 प्रतिशत तक का अनुदान ही नहीं बल्कि 3 वर्ष तक 5 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। अभी तक इस योजना से 162 लाभार्थीयों को 32 करोड़ 47 लाख रूपये का लोन दिया जा चुका है, जिसमें से 7 करोड़ 35 लाख रूपये की अनुदान राशि है। उन्होंने बताया कि अभी तक 83 लाभार्थियों को 2 करोड़ 96 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जा चुकी है। इस वर्ष में 39 लाभार्थियों को 1 करोड़ 37 लाख रूपये  की अनुदान राशि दी गई है और इसके अतिरिक्त 50 लाभार्थियों को 2 करोड 60 लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने व्यक्तिगत रूप से इस योजना की माॅनिटरिग कर रहे हैं।

इस योजना के तहत जिला बिलासपुर का वर्तमान वित वर्ष के लिए  6.17 करोड़ रूपये सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 162 लाभार्थी अपनी इकाई  स्थापित कर चुके हैं जिन्हें 2 करोड़ 97 लाख रूपये की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि योजना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बिलासपुर – 8988067787, प्रसार अधिकारी (उद्योग) झण्डूता/सदर- 7018880421, प्रसार अधिकारी (उद्योग) घुमारवी/श्री नैना देवी जी – 9817690041 नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते है।

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