November 25, 2024

बच्चों के सुरक्षा व देखभाल मामलों में संवेदनशीलता से कार्य करने की जरूरत : सीएमजीजीए यादव

0


फतेहाबाद / 25 मार्च / न्यू सुपर भारत

जिला बाल संरक्षण विभाग द्वारा स्थानीय जाट धर्मशाला स्थित 7 स्पाइस के हॉल में किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय/बालकों की देखरेख और संरक्षण, आदर्श नियम 2016 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व नियम 2020 पर आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी ज्योति यादव ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।


प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी थानों में कार्यरत विशेष किशोर पुलिस यूनिट के चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण समिति के सदस्यगण व जिला बाल संरक्षण कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों को किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय/बालकों की देखरेख और संरक्षण, आदर्श नियम 2016 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व नियम, 2020 तथा मॉडल रूल नियमों की जानकारी देना शामिला है।


मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी ज्योति यादव ने सभी सहभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के मामलों में चाहे वे मामले देखभाल एवं सुरक्षा से जुड़े हो अथवा बच्चों द्वारा किए गए अपराध हो, दोनों ही प्रकार के मामलों में पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण कार्यालय के अधिकारीगण व कर्मचारीगण को बड़े ही संवेदनशीलता से कार्य करने की जरूरत है।

उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान चिंता जाहिर करते हुए कहा कि छोटी उम्र के लडक़े व लड़कियां दोनों के साथ हो रही शोषण की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि ज्यादातर बच्चों के साथ अपराध करने वालों में बच्चे का जानकार ही होता है अथवा जिस पर बच्चा विश्वास करता है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चा बुरी संगति, वश अथवा भोलेपन के कारण कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है की बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाती है।


उन्होंने कहा कि आज के प्रशिक्षण में पहुंचे मास्टर ट्रेनर एडवोकेट अरविंद खुरानिया जो कि किशोर न्याय बोर्ड, कैथल में बतौर सदस्य कार्यरत भी है, द्वारा उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन द्वारा सहभागियों को किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय/बालकों की देखरेख और संरक्षण, आदर्श नियम, 2016 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व नियम, 2020 तथा उनमें नए संशोधन जो अभी हाल ही में हुए है, के बारे में विस्तार से बताया गया है।

उन्होंने कहा कि अरविंद खुरानिया द्वारा ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाना महत्वपूर्ण है और उन द्वारा हरियाणा, पंजाब व उत्तर भारत में बच्चों से संबंधित कानूनों पर प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि खुरानिया हरियाणा लीगल सर्विस अथोरिटी के भी मास्टर ट्रेनर है। इसलिए उन द्वारा प्रशिक्षण देना अति महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न पुलिस यूनिट के सदस्यों ने बताया कि जब भी कोई बच्चा लावारिस हालत में अथवा गुमशुदा मिलता है तो विशेष किशोर पुलिस इकाई तुरंत उस बच्चे को रेस्कयू कर बाल कल्याण समिति की जानकारी में लाती है तथा उस बच्चे के परिवार को ट्रेस आउट करकर उसको उसके परिवार तक पहुचंाने का काम किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में खासकर बच्चों के केसों में पुलिस द्वारा तत्परता बरती जा रही है।


जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रदीप कुंडू द्वारा सभी प्रतिभागियों को तीन दिवसीय कार्यक्रम की पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय/बालकों की देखरेख और संरक्षण, आदर्श नियम 2016 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व नियम, 2020 मे संशोधनों की जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट, बाल कल्याण समिति, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड व यूनिट के अधिकारीगण/कर्मचारी को दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में मीडिया से जुड़े लोगों को भी कानूनी की जानकारी इस प्रशिक्षण में दी जाएगी। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर एडवोकेट बृजेश कुमार व मास्टर ट्रेनर अरविंद खुरानिया ने प्रशिक्षण में मौजूद सभी प्रतिभागियों को विभिन्न अधिनियमों के तहत चल रहे मामलों की ताजा स्थिति बारे अवगत करवाया गया और उनके द्वारा कहा गया कि बच्चों के क्षेत्र में किसी केस में किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है, तो संबंधित बाल संरक्षण अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपी बिश्नोई, सहायक जिला न्यायवादी विक्रांत, नीलम रानी, जसवंत सिंह, शिव कुमार, सुरजीत बाजिया, सामाजिक कार्यकर्ता आशा रानी, कांउसलर मुकेश कुमार, कुलदीप कौर, नेहा, जोगिन्द्र तथा सभी थानों से स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के सदस्य मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *