November 16, 2024

सुजानपुर के सभागार में जागरूकता शिविर का आयोजन

0

हमीरपुर / 20 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़

मण्डलीय नगर योजना कार्यालय हमीरपुर द्वारा होटल सागर ब्यू , सुजानपुर के सभागार में आशा मेहता , नगर एवं ग्राम योजनाकार, हमीरपुर की अध्यक्षता में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।

जिसके अंतर्गत सुजानुपर योजना क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों एवं नगर परिषद, सुजानपुर के अधिकारियों/ कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नगर एवं गा्रम योजना अधिनियम, 1977 के तहत सुजानपुर योजना क्षेत्र में लागू नियमों व विनियमों बारे विस्तृत जानकारी दी तथा सभी जन प्रतिनिधियों व विभागों से आग्रह किया कि वह अपने -अपने क्षेत्र के लोगों को सुनियोजित विकास बारे तथा उससे होने वाले फायदों बारे अवगत करवायें । क्योंकि अगर नियमानुसार योजनावद्व तरीके से क्षेत्र का विकास होगा तो हमारा व हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुखमय होगा तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र सुरक्षित व संतुलित रहेंगे ।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों हेतु अधिनियम के तहत प्रदान की गई छूट वारे सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई । नगर परिषद क्षेत्र व नगर योजना क्षेत्र में लागू होने वाले नियमों विनियमों वारे विस्तृत जानकारी दी गई । इसके अतिरिक्त नगर एवं गा्रम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16 दृब् के प्रावधानों वारे भी विस्तार से वताया गया तथा उपस्थित राजस्व अधिकारियों से आग्रह किया कि वे विभाग से स्वीकृति लिये बिना प्लाटों का रजिस्टरीकरण न करें तथा लोगों को भी बताया गया कि वे विभाग द्वारा स्वीकृत उपविभाजन भूमि से ही प्लाट खरीदना सुनिष्चित करें ताकि उन्हें वर्गाकार, आयताकार प्लाट रास्ते व अन्य सुविधाओं सहित मिल सकें ताकि वे उस पर अच्छे व नियोजित घर का निर्माण कर सकें ।

आषा मेहता ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण ) ;त्म्त्।द्ध के प्रावधानों वारे भी अवगत करवाया कि जो व्यक्ति 500 वर्ग मीटर भूमि पर प्लाट या 8 से अधिक फलैट का निर्माण कर विक्रय करना चाहेगा तो उसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण ) ;त्म्त्।द्ध में पंजीकृत होना पडेगा ।

इसके अतिरिक्त जिला में कहीं भी 2500 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि पर प्लाट बनाने पर या फलैट का निर्माण विक्रय हेतु करना हो तो उस क्षेत्र को डीमड योजना क्षेत्र समझाा जायेगा और वहां भी विभाग की स्वीकृति लेना व भू-सम्पदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण ) ;त्म्त्।द्ध के अन्र्तगत पंजीकृत होना अनिवार्य है ।

उन्होंने यह भी बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिये विभाग ने वद सपदम योजना स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है । लोग घर बैठे ही विभाग की वैवसाईट पर आवेदन कर सकते हैं और घर वैठे ही उन्हें विभाग की स्वीकृति मिल जायेगी । उन्हें विभाग के चक्कर नहीं काटने पडेंगे । इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुकारों से भी आग्रह किया कि वे लोगों के घर की योजना विभाग के नियमों व विनियमों को ध्यान में रखते हुये ही बनायें ताकि छोडी गई कमियों के कारण विभाग को वार-वार नक्षा आवेदक को वापस न करना पडे ।

मण्डलीय नगर योजना कार्यालय हमीरपुर द्वारा आज दिनांक 19.12.2019 को 11.00 वजे होटल सागर ब्यू , सुजानपुर के सभागार में श्रीमति आषा मेहता , नगर एवं ग्राम योजनाकार, हमीरपुर की अध्यक्षता में एक जागरूकता षिविर का आयोजन किया गया । जिसके अन्र्तगत सुजानुपर योजना क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों एवं नगर परिषद, सुजानपुर के अधिकारियों/ कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नगर एवं गा्रम योजना अधिनियम, 1977 के तहत सुजानपुर योजना क्षेत्र में लागू नियमों व विनियमों बारे विस्तृत जानकारी दी तथा सभी जन प्रतिनिधियों व विभागों से आग्रह किया कि वह अपने -अपने क्षेत्र के लोगों को सुनियोजित विकास बारे तथा उससे होने वाले फायदों बारे अवगत करवायें । क्योंकि अगर नियमानुसार योजनावद्व तरीके से क्षेत्र का विकास होगा तो हमारा व हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुखमय होगा तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र सुरक्षित व संतुलित रहेंगे । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों हेतु अधिनियम के तहत प्रदान की गई छूट वारे सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई । नगर परिषद क्षेत्र व नगर योजना क्षेत्र में लागू होने वाले नियमों विनियमों वारे विस्तृत जानकारी दी गई । इसके अतिरिक्त नगर एवं गा्रम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16 दृब् के प्रावधानों वारे भी विस्तार से वताया गया तथा उपस्थित राजस्व अधिकारियों से आग्रह किया कि वे विभाग से स्वीकृति लिये बिना प्लाटों का रजिस्टरीकरण न करें तथा लोगों को भी बताया गया कि वे विभाग द्वारा स्वीकृत उपविभाजन भूमि से ही प्लाट खरीदना सुनिष्चित करें ताकि उन्हें वर्गाकार, आयताकार प्लाट रास्ते व अन्य सुविधाओं सहित मिल सकें ताकि वे उस पर अच्छे व नियोजित घर का निर्माण कर सकें । श्रीमति आषा मेहता ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण ) ;त्म्त्।द्ध के प्रावधानों वारे भी अवगत करवाया कि जो व्यक्ति 500 वर्ग मीटर भूमि पर प्लाट या 8 से अधिक फलैट का निर्माण कर विक्रय करना चाहेगा तो उसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण ) ;त्म्त्।द्ध में पंजीकृत होना पडेगा । इसके अतिरिक्त जिला में कहीं भी 2500 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि पर प्लाट बनाने पर या फलैट का निर्माण विक्रय हेतु करना हो तो उस क्षेत्र को डीमड योजना क्षेत्र समझाा जायेगा और वहां भी विभाग की स्वीकृति लेना व भू-सम्पदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण ) ;त्म्त्।द्ध के अन्र्तगत पंजीकृत होना अनिवार्य है । उन्होंने यह भी बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिये विभाग ने वद सपदम योजना स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है । लोग घर बैठे ही विभाग की वैवसाईट पर आवेदन कर सकते हैं और घर वैठे ही उन्हें विभाग की स्वीकृति मिल जायेगी । उन्हें विभाग के चक्कर नहीं काटने पडेंगे । इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुकारों से भी आग्रह किया कि वे लोगों के घर की योजना विभाग के नियमों व विनियमों को ध्यान में रखते हुये ही बनायें ताकि छोडी गई कमियों के कारण विभाग को वार-वार नक्षा आवेदक को वापस न करना पडे ।

उन्होंने बिजली व पानी जैसी सुविधा प्रदान करने वाले विभागों को भी नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 83-ए वारे अवगत करवाते हुये अनुरोध किया कि वे नगर परिषद व योजना क्षेत्र के अन्र्तगत वनने वाले घरों को नगर परिषद, पंचायत व नगर योजना विभाग के अनापति प्रमाण पत्र के विना कुनैक्षन जारी न करें ।

     उन्होंने लोगों को अवैध निर्माण करने व उससे होने वाली कठिनाईयों से भी अवगत करवाया तथा अनुरोध किया कि इन सव कठिनाईयों से वचने के लिये वेहतर है कि भविष्य में विना स्वीकृति से कोई निर्माण  न किया जाये ।

     कार्यालय की ओर से श्री रमेष चन्द, वरिष्ठ योजना प्रारूपकार, श्री सुषील कुमार, कनिष्ठ अभियता,, आदि ने भी बैठक में भाग लिया । तहसीलदार सुजानपुर,  कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता, सिंचाई एव जन स्वास्थय विभाग, उप-मण्डल सुजानपुर, सहायक अभियन्ता हि0 प्र0 विजली वोर्ड लि0 , उप-मण्डल सुजानपुर व  नगर परिषद  सुजानपुर की ओर से कार्यकारी अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता तथा विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, व पंचायत मैम्बर पटवारी, पटवार सर्कल सुजानपुर भी बैठक में  उपस्थित रहे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *