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उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए 21 दिसम्बर तक करें आवेदन

नाहन / 30 नवम्बर / न्यू सुपर भारत

जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के ग्राम त्रिलोकपुर व ग्राम खैरी, ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारिकपुर के ग्राम सैनवाला मुबारिकपुर, ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के ग्राम रामपुर बंजारन, ग्राम पंचायत पोका के ग्राम पोका व ग्राम पंचायत कौंलावाला भूड में मझाडा पुल के नजदीक में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी है जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 दिसम्बर, 2021 तक निर्धारित प्रपत्र पर जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नाहन के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

यह जानकारी जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवित्रा पुण्डीर ने देते हुए बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसमें इच्छुक ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा पंचायत का प्रस्ताव भी अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, स्वयं सहायता समूह को स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों को सोसाइटी का प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा सचिव सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा महिलाओं के समूह को समूह का प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि इन दुकानों के आवंटन के लिए द्वितीय प्राथमिकता एकल नारी जिसे अपना एकल नारी का प्रमाण पत्र या विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो उसे विधवा प्रमाण पत्र या दिव्यांग व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो उसे दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र तथा भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो उसे भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र/बेरोजगारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पवित्रा पुण्डीर ने बताया की तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकान के व्यक्तिगत रूप से आवंटन के लिए दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र और बेरोजगारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के साथ उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा एस०सी0, एस०टी०, ओ०बी0सी0, बी0पी०एल0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

 उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 21 दिसम्बर, 2021 के बाद कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होंगी, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत व रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01702-222558 पर भी संपर्क कर सकते है।

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