सोलन जिला के विभिन्न स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित
सोलन / 20 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़
सोलन जिला के विकास खण्ड सोलन, नालागढ़ तथा धर्मपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया हैं। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मिलाप शांडिल ने आज यहां दी।
उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी इन दुकानों के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन के कार्यालय में 13 जनवरी, 2020 तक सांय 5 बजे तक कर सकते है।
उन्होंने कहा कि सोलन विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत काबाकलां के ग्राम जोहड़जी वार्ड संख्या-1, धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत जगजीतनगर के ग्राम पल्हेच वार्ड संख्या-1, ग्राम पंचायत नेरीकलां के गांव सरी वार्ड संख्या-2, ग्राम पंचायत घड़सी के ग्राम घड़सी वार्ड संख्या-5 तथा नालागढ़ विकास खंड की तहसील बद्दी के ग्राम काठा जुड़ी वार्ड संख्या-6, ग्राम पंचायत मनलोगकलां के ग्राम लूणा वार्ड संख्या-6 तथा ग्राम पंचायत जगतपुर के ग्राम जगतपुर वार्ड संख्या-4 में उचित मूल्य की दुकाने खोलने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां या महिलाओं का कोई समूह, दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, विधवा जोकि बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने मे सक्षम हों, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिनके परिवार से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो, को प्रदान की जाएगी। तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्ति मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम दसवीं उतीर्ण होना चाहिए। आवेदन के लिए प्रपत्र निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन अथवा संबंधित निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अपनी दुकान अथवा किराए की दुकान संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अथवा उचित मूल्य की दुकानधारक की मृत्यु उपरान्त उसके वारिस संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।