अम्बाला मे इंकवैरी आधिकारियों और सरकारी वकीलों के लिए एक वर्कशाप का किया गया आयोजन
अम्बाला / 2 मार्च / न्यू सुपर भारत
जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरजा कुलवंत कालसन के निर्देशानुसार आज जिला ए डी आर सैंटर, अम्बाला मे इंकवैरी आधिकारियों और सरकारी वकीलों के लिए एक वर्कशाप का आयोजन किया गया। पैनल अधिवक्ता सुश्री ज्योति कौशल ने उपस्थित इंकवैरी आधिकारियों को हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना 2020 से अवगत करवाते बताया कि किसी गम्भीर मुकदमा की कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह या उसके परिवार के किसी सदस्य को मुलजिम द्वारा यदि किसी प्रकार की धमकी दी जाती है तो उसकी सुरक्षा हेतू हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना 2020 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना को चलाने हेतू आवेदन पत्र दाखिल करना होता है जोकि हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना 2020 के अंतर्गत बनाई गई कमेटी मे प्रस्तुत किया जाता है। यदि योजना के अंतर्गत आवेदन कर्ता योग्य पाया जाता है तो 10 दिन के भीतर आवेदन पत्र पर निर्णय किया जाना आवश्यक होता है। सी.जे.एम. एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दानिश गुप्ता ने उपस्थित इंकवैरी आधिकारियों को वर्कशाप मे प्रदान की जानकारी को जनहित मे उपयोग करने की अपील की।