अम्बाला / 12 मार्च / न्यू सुपर भारत
जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री नीरजा कुलवंत कालसन के निर्देशानुसार जिला ए डी आर सैंटर, अम्बाला मे ग्रास रूट लेवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सी.जे.एम. एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दानिश गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रास रूट पर कार्यरत श्रेणी के लिए कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन है।
आज का कार्यक्रम अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया जिसमे पैनल अधिवक्ता सुश्री प्रीति सहगल ने कार्यक्षेत्र पर प्रताडऩा व पोक्सो एक्ट के बारे मे जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर दो तरह की कमेटी का गठन किया गया है जिसमें स्थानीय और आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया गया। किसी भी विभाग मे अगर 10 या उससे अधिक कर्मचारी है तो विभाग द्वारा आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शिकायत आंतरिक शिकायत कमेटी मे शामिल नही हो सकती तो सम्बन्धित कमेटी में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
उन्होंने पोक्सो एक्ट के बारे मे पी पी टी के जरिए जानकारी प्रदान की और उपस्थित अध्यापकों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने यह भी बताया कि अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की पीडि़ता के मुकदमें फ ांसी तक की सजा का प्रावधान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की कार्यशैली से अवगत करवाते हुए उन्होंने बताया कि जिला ए डी आर सैंटर, अम्बाला मे स्थापित कानूनी सहायता केंद्र पर बच्चों व स्त्रियों को मुफ त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। अत: सहायता प्राप्त करने के लिए जिला ए डी आर सैंटर, अम्बाला मे संपर्क किया जा सकता है।
सी.जे.एम. एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दानिश गुप्ता ने बताया कि कैदियों के स्वास्थ्य की जांच हेतू दिनांक 17 मार्च को केन्द्रीय कारागार, अम्बाला मे स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाना है। जिसमें सिविल अस्पताल से नियुक्त डाक्टरो की टीम द्वारा बंदियों के स्वास्थ्य की जांच होगी।