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विभाग की नीतियों को जन-जन तक पंहुचाने में सुचारू रूप से किया जा रहा है कार्य:-डीपीओ बलजीत कौर।

अम्बाला/ 24 नवम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़ :

 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वन स्टॉप सैन्टर, अम्बाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर के दिशा-निर्देश अनुसार आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी से सम्बन्धित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में केन्द्र व्यवस्थापक मधुबाला ने बताया कि विवाह के समय लडकी की न्यूनतम आयु 18 साल व लडके की आयु 21 साल होनी चाहिए।  पहला बच्चा शादी के बाद कम से कम (न्यूनतम समय अवधि) 2 साल बाद हो तो माता-पिता का स्वास्थ्य बना रहता है। दो बच्चों के बीच के समय का अन्तराल कम से कम 3 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा पुरूष नसबन्दी व महिला नसबन्दी के बारे में मुफ्त सेवाएं सभी सरकारी अस्पताल, मैडीकल कालेज में सरकार की तरफ से दिए जाने बारे जानकारी प्रदान की गई।


जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर ने बताया कि उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। इस सेंटर के माध्यम से किसी भी घरेलू घटना से प्रताडि़त महिला को यहां पर ठहराने की व्यवस्था की गई हैं। यहां पर उनकी काउंसलिंग भी करवाई जाती है। समय-समय पर उपायुक्त व अन्य सम्बन्धित अधिकारी यहां का निरीक्षण कर यदि यहां पर कोई समस्या है तो उसका निवारण करने का काम भी करते हैं।

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