पानी व सीवरेज के अवैध कनैक्शन 31 अक्तूबर 2020 तक नियमित करवा सकते हैं उपभोक्ता
*जरूरी कागजात लेकर बिना शुल्क के मंजूर करवाये जा सकते हैं।
अम्बाला / 24 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा द्वारा पानी व सीवरेज के अवैध कनैक्शन को नियमित करने के लिए सम्बन्धित उपभोक्ता जरूरी कागजात लेकर 31 अक्तूबर 2020 तक बिना शुल्क के मंजूर करवाये जा सकते हैं।
यह जानकारी जन स्वास्थ्य विभाग अम्बाला शहर के कार्यकारी अभियंता दिनेश गाबा ने देते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वह 31 अक्तूबर 2020 तक अवैध पानी व सीवरेज के कनैक्शन को नियमित करवाने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस कार्य के तहत कोई भी रोड़ कट शुल्क और कनैक्शन शुल्क नये रूप में नगर निगम द्वारा नहीं लगाया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 31 अक्तूबर 2020 के बाद पानी व सीवरेज के कनैक्शन शुल्क दोगुणा हो जायेंगे। उन्होने यह भी बताया कि 31 मार्च 2020 तक के बकाया बिल में एक मुश्त भुगतान पर 31 अक्तूबर 2020 तक 25 प्रतिशत छूट देने का काम किया जा रहा है।