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जिलाधीश अम्बाला अशोक कुमार शर्मा द्वारा लगाई गई धारा-144

अम्बाला / 23 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिलाधीश अम्बाला अशोक कुमार शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत लोक इन्साफ पार्टी के सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मोटर साईकिल रैली के दौरान जिला अम्बाला में प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इक्ठा होने पर व एक वाहन में सवार होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अधीक्षक अम्बाला द्वारा सूचित किया गया है कि किसान बिलों के विरोध में बलविन्द्र सिंह बैंस, एमएलए लुधियान (दक्षिण), लोक इन्साफ पार्टी के सदस्यों द्वारा गुरूद्वारा फतेहगढ़ साहिब से 23 सितम्बर 2020 को मोटरसाईकिल रैली निकाली जाएगी। यह रैली जिला अम्बाला के देवी नगर नाका, अम्बाला शहर से होकर गुजरेगी।

इस दौरान शरारती, असामाजिक तत्वों द्वारा अवसर का लाभ उठाकर जिले में कानून व्यवस्था को भंग करने, यातायात जाम क रने, या किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा कोविड-19 महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ सकता हैं। जिसके मद्देनजर धारा-144 के आदेश जारी किए गए हैं।  उपरोक्त आदेशों की अवेहलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता हैं तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा। 

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