Site icon NewSuperBharat

बगैर अनुमति पटाखों के भण्डारण पर होगी कार्रवाई : एसडीएम

इंदौरा / 8 अक्तूबर / विकास

एसडीएम  इंदौरा गौरव महाजन ने  विस्फोटक नियम 2008 की धारा 128 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी त्यौहारी सीजन के मद्देनजर  बगैर अनुमति पटाखों और विस्फोटक पदार्थों के भण्डारण पर रोक लगा दी है।
     एसडीएम के द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कोई भी दुकानदार, व्यक्ति अथवा एजेंसी त्यौहारी सीजन के दौरान सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों  में पटाखों इत्यादि का भंडारण नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि  अनुमति के बिना पटाखें इत्यादि अपनी दुकान अथवा परिसर में जमा करने पर  नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यापारी  अथवा व्यक्ति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पटाखों  के भंडारण के  लिए 14 से 25  अक्तूबर, 2019 तक उनके कार्यालय से संपर्क कर अनुमति प्राप्त कर सकता हैं।

Exit mobile version