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दिशा-निर्देशानुसार राज्य में मतदान के दिन 12 नवंबर, 2022 को मतदाताओं द्वारा निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य

शिमला / 07 नवंबर / न्यू सुपर भारत

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में मतदान के दिन 12 नवंबर, 2022 को मतदाताओं द्वारा निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सरकारी संस्था के पहचान पत्र और विकलांगता पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने जिला के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे इन निर्देशों का पालन करें और लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं।

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