कोविड संक्रमण: मरीजों से अधिक रेट लेने पर होगी कार्यवाही :एसडीएम

बहादुरगढ़ / 22 मई / न्यू सुपर भारत
एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि जिलाधीश जितेंद्र कुमार के निर्देशानुसार कोविड संक्रमित मरीज का ईलाज कर रहे सभी प्राईवेट अस्पताल, लैब संचालक , एंबुलेंस संचालक, दवा विक्रेता जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए रेट ही चार्ज करें। निर्धारित रेट से अधिक चार्ज करने की शिकायत मिलने पर तत्काल आरोपी के विरूद्घ कानूनन कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी।
प्रशासन की ओर से आमजन की सुविधा व जानकारी के लिए प्राइवेट अस्पतालों के बाहर निर्धारित रेट लिस्ट के बोर्ड लगवा दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालओं व नागरिक अस्पताल के बाहर कोरोना संक्र मित मरीज के ईलाज के दौरान अस्पताल मेंं भर्ती की समयावधि के अनुसार रेट निर्धारित किए गए हैं।
एसडीएम ने कहा कि जिलाधीश ने झज्जर जिला के निजी अस्पतालों में कोविड उपचार करवाने वाले संक्रमित मरीजों के लिए सरकार की ओर से निर्धारित किए गए प्रतिदिन के चार्जिज में अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल की हुई हैं।
चार्जिज में शामिल निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का यदि कोई निजी अस्पताल मरीज से अधिक चार्ज करता है तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सूचना दी जा सकती है। एसडीएम ने कहा कि आपदा के इस अवसर पर किसी भी रूप से आमजन को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन हर गतिविधि पर पूरी सजगता से नजर रखे हुए है।
प्रतिदिन हेतु निर्धारित रेट में समयावधि के निर्धारित रेट :
एसडीएम ने निर्धारित प्रतिदिन अनुसार रेट की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एनएबीएच व जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10,000 रुपए एक दिन का निर्धारित किया है जिसमें छह घंटे से कम समय तक मरीज दाखिल होता है तो सरकार के निर्धारित प्रति दिन के रेट में से 40 प्रतिशत, 6 से 12 घंटे तक मरीज दाखिल रहता है तो 60 प्रतिशत व 12 घंटे से अधिक दाखिल रहता है तो पूरे दिन का निर्धारित रेट लिया जाएगा।
इसी प्रकार बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 15,000 रुपए में 12 घंटे तक 60 प्रतिशत व 12 से अधिक समय पर निर्धारित प्रति दिन का रेट चार्ज किया जाएगा। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18,000 रुपए प्रतिदिन की दर से तय रेट अनुसार में से 12 घंटे तक 60 प्रतिशत व 12 घंटे से अधिक होने पर प्रतिदिन का निर्धारित रेट होगा। बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 8,000 रुपए में निर्धारित प्रति दिन के रेट में से छह घंटे से कम समय में 40 प्रतिशत, 6 से 12 घंटे तक मरीज दाखिल रहता है तो 60 प्रतिशत व 12 घंटे से अधिक दाखिल रहता है तो पूरे दिन का निर्धारित रेट लिया जाएगा।
बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 13,000 रुपए प्रति दिन का रेट निर्धारित है जिसमें 12 घंटे तक मरीज दाखिल रहता है तो 60 प्रतिशत व 12 घंटे से अधिक समय पर निर्धारित प्रति दिन का रेट चार्ज किया जाएगा। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15,000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं जिसके तहत 12 घंटे तक मरीज दाखिल रहता है तो 60 प्रतिशत व 12 घंटे से अधिक दाखिल रहता है तो पूरे दिन का निर्धारित रेट लिया जाएगा। ।
— निर्धारित प्रति दिन के पैकेज में ये स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी शामिल :
एसडीएम ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित मरीज के निजी अस्पताल में दाखिल होने पर निर्धारित प्रति दिन के इलाज खर्च में लैबारेट्री जांच-एक्स रे, सीटी स्कैन व अल्ट्रसाउंड को शामिल किया गया है। वहीं निगरानी के दौरान दवाएं, इलाज के दौरान प्रयोग होने वाली पीपीई किट, सैनेटाइजर, मास्क व दस्ताने, डॉक्टर का विजिट शुल्क, फिजियोथैरेपी, प्रोसिजर चार्ज, डायलिसि, इको कॉडियोग्राफी, खून अथवा प्लाज्मा चढ़ाने का शुल्क, किसी अन्य बीमारी जैसे बीपी, शुगर, हृदय रोग संबंधित इलाज भी प्रति दिन के निर्धारित रेट में शामिल हैं।
— प्रतिदिन के चार्ज में यह स्वास्थ्य सेवाएं शामिल नहीं :
डीसी ने बताया कि सरकार व प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए प्रति दिन के चार्ज में कोविड-19 या आईएल-6 की जांच, विशेष दवा जैसे रेडेमिसीवर इंजेक्शन, यदि इलाज के दौरान किसी गर्भवती महिला की नार्मल या सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसका शुल्क भी हॉस्पिटल द्वारा अलग से लिया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमित बच्चे के दाखिल होने पर भी निर्धारित रेट ही लागू रहेंगे।