कोरोना कर्फ्यू के दौरान भंडारा आयोजन के कारण मलकू माजरा निवासी राजेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
नालागढ़ / 19 मई / न्यू सुपर भारत
विकास खंड नालागढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत मलपुर के वार्ड नंबर 1 निवासी राजेंद्र पुत्र माड़ा राम के विरुद्ध बद्दी पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 180 269 270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 51 तथा महामारी अधिनियम 3 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 तथा प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रकार के सामाजिक व धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी के बावजूद मलकू माजरा में राजेंद्र द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया गया था।
धार्मिक उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे इस भंडारे के संबंध में स्थानीय पंचायत प्रधान सरोज तथा वार्ड सदस्य देवो देवी द्वारा भी आयोजक को इस संबंध में सरकारी आदेशों बारे अवगत करवा दिया गया था तथा ऐसा करने से मना किया गया था। इसके बावजूद भी राजेंद्र द्वारा गुपचुप तरीके से आयोजन जारी रखा।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि इस आयोजन के विषय में प्रशासन को जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच कर पाया गया कि आयोजन स्थल पर 100 से अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण सभी प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
उन्होंने बताया कि हालांकि इस संबंध में समय-समय पर क्षेत्रवासियों को जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न माध्यमों से भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों बारे अवगत करवा दिया गया है इसके बावजूद भी क्षेत्र में कुछ लोग चोरी-छिपे कोराना कर्फ्यू के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के संबंध में प्रदेश सरकार के आदेशों की शत प्रतिशत अनुपालना के लिए नालागढ़ उपमंडल में शून्य सहनशीलता की नीति को अपनाया जा रहा है तथा अवहेलना करने वालों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र वासियों से अपील की कि राष्ट्रीय आपदा के इस दौर में सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस कठिन दौर में क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।