November 23, 2024

सीआरएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 19 अक्टूबर तक पोर्टल पर अपलोड करें बिल

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फतेहाबाद / 14 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़ :


       उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) स्कीम के तहत जिला के जिन किसानों ने कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत अनुदान लेने के लिए आवेदन किया था, वे सभी आवेदक 19 अक्टूबर तक कृषि विभाग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर बिल अपलोड करें।


       उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए व्यक्तिगत श्रेणी में फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रो के सभी आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। चयनित कस्टम हायरिंग केंद्र जिन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान उन कृषि यंत्रो पर लाभ न लिया हो व जिन्हें वे खरीदना चाहते हंै तथा जिनके पास 35 एचपी या उससे अधिक का ट्रेक्टर वैध आरसी सहित जिला फतेहाबाद में रजिस्टर, जिला में स्वयं/माता/पिता/पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के नाम जिला फतेहाबाद में कृषि भूमि नाम हो, वे आवेदक किसान बिना परमिट लिए विभाग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर खरीदे गए कृषि यंत्र का बिल, ई-वे बिल, कृषि यंत्र की किसान सहित फोटो व स्वयं घोषणा पत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर/निर्माता और किसान के हस्ताक्षर सहित) 19 अक्टूबर तक अपलोड करें, ताकि समय पर अनुदान का लाभ दिया जा सके। उपरोक्त दी गई शर्तों में कोई त्रुटी होने पर किसान को अनुदान नहीं मिल सकता इसलिए वे किसान यंत्र न खरीदे। उन्होंने बताया कि त्रुटी पाए जाने पर किसान का अनुदान रद्द कर दिया जाएगा, जिसके लिए वह किसान स्वयं जिम्मेवार होगा।

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि किसानों के पूर्ण दस्तावेज जैसे 35 एचपी या अधिक के ट्रेक्टर की वैध आरसी जो जिले में रजिस्टर्ड हो, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र(यदि अनुसूचित जाति से हो तो), बिल भौतिक सत्यापन के दौरान लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान जिला के कृषि विभाग कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-221033, मोबाइल नंबर 7988046641 अथवा विभाग के कंट्रोल रूम 1800-180-2117, 0172-2521900 पर किसी भी कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

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