सोलर पम्पिंग सिस्टम पर 75 प्रतिशत अनुदान दर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित : एडीसी
फतेहाबाद, 6 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़।
अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश के किसानों को सोलर ट्यूब्वेल (सोलर पम्पिंग सिस्टम) 3, 5 , 7.5 व 10 एचपी क्षमता तक के एसी व डीसी प्रकार के सिचांई हेतू 75 प्रतिशत अनुदान दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। संबंधित किसानों को अपने नजदीकी सीएचसी सेंटर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने बताया कि आवेदन के समय प्रार्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा जमाबन्दी की नकल की प्रति अपलोड करनी होगी। इसके उपरान्त पम्पसेट के साइट का मौका निरीक्षण किया जाएगा। मौका निरीक्षण में साइड सही पाए जाने के बाद संबंधित लाभार्थियों को कुल लागत का 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट जो एडीसी-कम-सीपीओ, फतेहाबाद के पक्ष में बना हो, के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 65 में जमा करवाना होगा। एडीसी ने बताया कि पम्पसेटों की स्थापना मुख्यालय द्वारा आदेश जारी होने के दो महीने के भीतर कर दिया जाएंगे। इसमें केवल वहीं लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं जो हरियाणा राज्य के निवासी हो तथा उनकी जमीन जिला फतेहाबाद में पड़ती हो।
एडीसी ने बताया कि 3 एचपी क्षमता वाले डीसी मोनोब्लॉक सिस्टम के लिए कुल 235000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें 40779 रुपये लाभार्थी अंश शामिल है। इसी प्रकार से 3 एचपी एसी सबमर्सीबल सिस्टम के लिए 235000 रुपये में से 41390 रुपये लाभार्थी अंश, 3 एचपी डीसी सबमर्सीबल सिटस्म के लिए 235000 रुपये में से 42342 रुपये लाभार्थी अंश, 5 एचपी एसी सबमर्सीबल सिस्टम के लिए 333000 रुपये में से 57826 रुपये लाभार्थी अंश, 5 एचपी डीसी सबमर्सीबल सिस्टम के लिए 333000 रुपये में से 59491 रुपये लाभार्थी अंश, 7.5 एचपी एसी सबमर्सीबल सिस्टम के लिए 478000 रुपये में से 83860 रुपये लाभार्थी अंश, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सीबल सिस्टम के लिए 478000 रुपये में से 88052 रुपये लाभार्थी अंश, 10 एचपी एसी व डीसी सबमर्सीबल सिस्टम के लिए 610000 रुपये में से 109989 रुपये लाभार्थी अंश निर्धारित किया गया है।
फोटो कैप्शन अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा। (फाइल फोटो)