लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश को आवेदन करें- राजेश्वर गोयल
बिलासपुर / 29 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि आपातकाल के दौरान मीसा व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के अधीन 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक राजनीतिक व सामाजिक काराणों से निरूद्ध रहे व्यक्तियों को प्रति माह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि, 2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों को निर्धारित पत्र पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रशासनिक सचिव सामान्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित किए जाएंगे तथा योजना के तहत सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तावित संशोधन के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन माह के भीतर सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जमा करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण/जांच कर मामले में अपनी स्पष्ट संतुति देगी। इसके अतिरिक्त समिति किसी अन्य आवेदन पत्र/ मामलों को स्वतः स्वीकार कर सम्मान राशि हेतु उनकी अनुशंसा कर सकेगी।
उन्होंने बताया कि आवेदक को मीसा/डीआईआर/सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, आवेदक जहां निरूद्ध रहा हो, यथा-जेल, पुलिस थाना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि जेल की दशा में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि सम्मान राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर लाभार्थी के परिवार/उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र सहित इसकी सूचना तीन माह के भीतर प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार व सम्बन्धित बैंक को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा अतिरिक्त सम्मान राशि जो सरकार द्वारा लाभार्थी को स्वीकृत/प्रदान की गई होगी, को प्रदेश सरकार को एकमुश्त वापिस करनी होगी। उन्होंने बताया कि सम्मान राशि समिति की अनुशंसा से देय होगी।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी/अन्य राज्य के निवासी किसी अन्य राज्य/अपने राज्य से मीसा/डीआईआर/सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत राजनीतिक व सामाजिक कारणों से निरूद्ध रहने के कारण उस राज्य में बनाई गई योजना के अंतर्गत 8 हजार रुपये या 12 हजार रुपये प्रति माह या अधिक पेंशन/सम्मान राशि प्राप्त कर रहे है वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि हेतु पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 8 हजार रुपये या 12 हजार रुपये प्रति माह से कम राशि प्राप्त कर रहे है उन्हें शेष बची हुई सम्मान राशि अर्थात 8 हजार रुपये या 12 हजार रुपये तक की राशि का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना 2019 के अंतर्गत किया जाएगा।