फसल प्रबंधन योजना 2020-21 के तहत कृषि यन्त्रों के सभी 458 आवेदन स्वीकार: डा. ईन्द्र सिंह
*30 सितंबर तक करवाने होंगे आवश्यक दस्तावेज अपलोड
झज्जर / 25 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
उप-निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डा. ईन्द्र सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा फसल प्रबंधन योजना 2020-21 के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए 21 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए थे। प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए व्यक्तिगत श्रेणी में कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतु सभी आवेदनों को स्वीकार कर लिए है। ताकि फसल अवेेशेषों में आग लगने वाली घटनाओं की दर को शून्य किया जा सके।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सीआरएम योजना 2020-21 के तहत जिला झज्जर में व्यक्तिगत श्रेणी मेंं विभिन्न कृषि यन्त्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/सरेडर/मलचर, शर्ब मास्टर/रोटरी श्लेसर, ट्रैक्टर पर लगने वाला अथवा स्वयं चलित बाइंडर 3 व्हील व 4 व्हील, रिवर्सिमिब्ल एम.बी. प्लाव, सुपर सीडर, बेलर, हे रैक हेतु 458 आवेदन प्राप्त हुए है। इसी सदंर्भ मेंं जानकारी देते सहायक कृषि अभियंता राजीव ने बताया कि सभी आवेदकों के आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार कर लिए हैं व पात्र किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ऐसे किसान जिन्होंने संबंधित कृषि यन्त्र पर पिछले 2 साल मेें अनुदान का लाभ नही लिया हो व जिनके पास हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित यन्त्रों के लिए) वे सभी पात्र किसान अधिकृत विक्रेता से अपने कृषि यन्त्र खरीद कर कृषि यन्त्र का बिल, ई वे बिल, स्वय घोषणा पत्र तथा कृषि यंत्रों के साथ फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ एग्रीहरियाणासीआरएम.कॉम पर 30 सितंबर तक अपलोड करवाएं।
उन्होंने बताया कि अधिकृत निर्माता/उसके डीलर/किसान पोर्टल पर सही व सटीक जानकारी ही भरें। किसी भी प्रकार की त्रुटी पाए जाने पर अनुदान राशि में होने वाली देरी के लिए निर्माता/उसके डीलर/किसान स्वयं जिम्मेवार होगा। उन्होंने बताया कि विभागीय साईट पर अपलोड किए गए तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों जैसे ट्रैक्टर की आर.सी., एस.एम.एस. के लिए कम्बाइन की आर.सी., आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट, अनुसूचित जाति का है तो उसका प्रमाण पत्र आदि दोहरी प्रति में भौतिक सत्यापन के समय जमा करवाने होंगे।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित किसान का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और वह अनुदान का पात्र नही होगा। अधिक जानकारी के लिए उप-कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय मेंं संपर्क किया जा सकता है।