बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में कारगर साबित हो रही है सुकन्या समृद्धि योजना: उपायुक्त ***जीरो से 10 वर्ष की बेटी का किसी भी डाकघर या बैंक में खुलवा सकते हैं खाता ***जरुरत पडऩे पर उच्च शिक्षा के लिए निकाली जा सकती है आंशिक राशि
झज्जर, 21 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना अंतर्गत मिलने वाली धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए तथा उसके विवाह के समय सहायक सिद्ध होगी। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकता है। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरुरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र में बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपए और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा। योजना के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसदी का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है। हर साल न्यूनतम 250 रुपए जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यू कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपए की जुर्माने के भुगतान के बाद इस अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जरुरत पडऩे पर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है।
इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटेबल नेट बैंकिंग व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से खाते में रुपए जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में खाते में माता-पिता व संरक्षक द्वारा किया निवेश धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 22 जून 2015 को पानीपत से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था।
इन डाक्यूमेंट की पड़ेगी जरुरत:
उपायुक्त ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेेने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दो फोटो आवश्यक दस्तावेज हैं तथा सुकन्या समृद्धि अकाउंट की शुरुआती जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। किसी महीने या किसी वित्तीय वर्ष में जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। कन्या के वयस्क होने तक उसके अभिभावक द्वारा कन्या के नाम पर खाते में नियमित रूप से पैसे की बचत के साथ लड़की के लिए एक निश्चित वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।