प्रत्येक शस्त्र धारक को अपने शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज तीसरे शस्त्र का निस्तारण करवाना आवश्यक: जिलाधीश
*तीसरे शस्त्र के निस्तारण के संबंध पुलिस व संबंधित एसडीएम को जारी किए निर्देश
फतेहाबाद / 20 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3(2) में वर्णित शब्दावली तीन शस्त्रों को दो शस्त्रों में विस्थापित कर दिया है, जिसके अनुसार अब किसी भी शस्त्र धारक के लिए, शस्त्रों की अधिकतम सीमा दो कर दी गई है। इसके अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज तीसरे शस्त्र के निस्तारण की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2020 है, जिसके अनुसार निर्धारित तिथि से पूर्व प्रत्येक शस्त्र धारक को, अपने शस्त्र लाईसेंस पर दर्ज तीसरे शस्त्र का निस्तारण करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निस्तारण किसी भी प्रकार किया जा सकता है जैसे किसी भी वैध शस्त्र धारक अथवा शस्त्र डीलर को शस्त्र विक्रय करके, उपहार देकर, शस्त्र स्थानांतरित करवाकर, जब्त सरकार करवाकर इत्यादि।
जिलाधीश ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे जिला के प्रत्येक थाना प्रबंधकों/चौकी इंचार्ज को इस बारे निर्देश जारी करें कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में निवासित ऐसे सभी शस्त्र धारकों, जिनके पास तीन शस्त्र है, को अविलंब अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा आर्मज डीलर की सुरक्षित अभिरक्षा में जमा करवाकर उनका नियमानुसार निस्तारण 13 दिसंबर 2020 से पूर्व करवाने हेतू सभी शस्त्र धारकों को अवगत करवाते हुए पाबंद करवाना सुनिश्चित करें। जिलाधीश ने संबंधित एसडीएम से भी कहा है कि उनके कार्यालय में अपने शस्त्र लाइसेंस को नवीनीकरण करवाने आने वाले प्रत्येक शस्त्र धारक से आवेदन लेने के समय यह सुनिश्चित कर लिया जाएं कि उसके पास अधिकतम दो शस्त्र ही है। यदि शस्त्र धारक के पास तीन शस्त्र पाए जाए तो उन्हें निर्देशित किया जाएं कि वे अपने तृतीय शस्त्र को अविलंब अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा आर्मज डीलर की सुरक्षित अभिरक्षा में जमा करवाकर उनके नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया बारे संबंधित प्राधिकारी को अपना आवेदन पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करके उसके साक्ष्य तथा जमा शस्त्र की रसीद, नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ संलग्र करें। इसके उपरांत ही संबंधित शस्त्र धारक के शस्त्र लाइसेंस की नवीनीकरण प्रक्रिया को नियमानुसार अमल में लाया जाएं।