November 23, 2024

जिला में गत दिनों कोरोना के नए केस मिलने पर प्रभावित क्षेत्रों को बनाया कंटेनमेंट व बफर जोन

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फतेहाबाद / 5 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि जिला में गत दिनों कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि जिला में गत दिनों कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं, जिसमें फतेहाबाद में इंद्रापुरा मोहल्ला गली नंबर 2, जवाहर चौक नजदीक साईं मंदिर, जगजीवन पुरा गली नंबर 2, गांव खारा खेड़ी, प्रताप नगर भट्टू मंडी, गांव ढाण्ड, उपमंडल टोहाना में पटेल नगर, बैंक कॉलोनी, हाउस नंबर 91 पुराना मॉडल टाउन, नव दुर्गा ईस्टेट, गांव समैण, गांव गाजूवाला, उपमंडल रतिया में वार्ड नंबर 3, 7, 8, 10, 11, गांव कमाना, गांव एमपी सोत्र, गांव बाड़ा, गांव जल्लोपुर, एबीपी न्यूज कार्यालय में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कंट्रोल रूम में अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें कंट्रोल रूम इंचार्ज और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया है।

जिलाधीश ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारेंटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, उचित कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं व आवश्यक वस्तुओं दूध, सब्जी, मेडिसिन उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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