उपायुक्त ने आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य किए निर्धारित
धर्मशाला / 01 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला दंडाधिकारी, राकेश कुमार प्रजापति ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन के आदेश 1977 के खंड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं। जिला कांगड़ा का कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता है।
उन्होंने होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों जिसमें पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपए, स्पेशल सब्जी आलू-मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू-गोभी, पालक, आलू, बैंगन, भर्था, भिंडी प्रति प्लेट 50 रुपए, दाल फ्राई प्रति प्लेट 40 रुपए, मटर-पनीर एवं पालक-पनीर प्रति प्लेट 60 रुपए, चिकन करी, मुर्गा पका हुआ प्रति प्लेट 80 रुपए, मीट पका हुआ तरी सहित प्रति प्लेट 100 रुपए, तवा चपाती 5 रुपए, तन्दूरी चपाती 7 रूपये, परांठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपए, दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट 30 रुपए निर्धारित किए हैं।
इसी प्रकार मीट बकरा, मेढ़ा प्रति किलोग्राम 400 रुपए, मुर्गा ब्राईलर, ड्रैस्ड प्रति किलोग्राम 180 रुपए, मीट सूअर प्रति किलोग्राम 250 रुपए, मछली कच्ची 250 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मछली तली हुई 300 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि हलवाईयों/ग्वालों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 45 रुपए, पैकेट दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 55 रुपए तथा दही पैकेट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। इसी प्रकार पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयातित तथा स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 250 रुपए बेचा जाएगा। इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थों में सभी बोतल वाले पेय कंपनी द्वारा निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य/जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित लाभांश में से जो भी कम हो, पर बेचा जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि सभी खाद्य वस्तुओं की निर्धारित दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटल एवं रेस्तराओं में लागू नहीं होंगी। उन्होंने सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मीट तथा मछली विक्रेताओं से अपने-अपने व्यापारिक परिसरों के बाहर ग्राहक की जानकारी हेतु रेट लिस्टें जोकि हिन्दी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी हों तथा दुकानदार द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित हों, को लगाने के निर्देश दिए। यह दरें आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगी।