9 पंचायतों में बनाए कंटेनमेंट जोन
हमीरपुर / 30 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला की 9 ग्राम पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार बड़सर की ग्राम पंचायत घंगोट कलां के वार्ड नंबर एक गांव ढकयाण में मैहरे-बिझड़ी सड़क की बाईं ओर महेंद्र सिंह के घर से जगदीश सिंह के घर तक और ग्राम पंचायत बड़सर में मैहरे-ऊना सड़क की दाईं ओर पैट्रोल पंप के पास लखनपाल प्रिंटिंग प्रैस के पूरे भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। भोरंज की ग्राम पंचायत बाहनवीं के वार्ड नंबर 4 गांव भरमोटी में प्रकाश चंद के घर से कृष्णा देवी के घर तक, सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत करोट के वार्ड नंबर 8 गांव सरगून हीरा में पूर्ण चंद, जयराम, किशोर चंद, रमेश चंद, महिंद्र सिंह, अमर सिंह, विधि चंद और जयचंद के घर से पृथ्वीं सिंह तथा भगवान दास के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत दरोगण पती कोट के वार्ड नंबर 2 में अशोक कुमार की गौशाला से दिले राम के घर तक और धर्म सिंह के घर से अशोक कुमार के घर तक, ग्राम पंचायत मति टीहरा के वार्ड नंबर 2 राजेंद्र सोनी के घर से विक्रम कौशल के घर तक, ग्राम पंचायत अणु के वार्ड नंबर 2 गांव अणु कलां में मिलखी राम के घर से लेकर पुलिया के पास दलीप चंद के घर तक और ग्राम पंचायत पांडवीं के वार्ड नंबर 4 गांव मैड़ में केवल अनंत राम शर्मा के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
इसी प्रकार नादौन की ग्राम पंचायत जलाड़ी के वार्ड नंबर 3 गांव जलाड़ी में जलाड़ी भढियारन नादौन सड़क से सुजानपुर सड़क की दाईं तरफ रमेश परमार के घर से अमित परमार के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।