10 पंचायतों के 11 वार्डों और हमीरपुर शहर के दो वार्डों में बनाए कंटेनमेंट जोन
हमीरपुर / 28 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के कारण नगर परिषद हमीरपुर के दो वार्डों और जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों के वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेशों के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 3 प्रताप नगर में मकान नंबर 171, 261, 173, 169 और 174 को तथा वार्ड नंबर 8 में मकान नंबर 309, 310 और 311 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
नादौन की ग्राम पंचायत बेहरड़ के वार्ड नंबर एक गांव मंजरा में पनयाली-मनसाई सडक़ की दोनों ओर उत्तर में सुशील शर्मा की दुकान तक, दक्षिण में पानी के टैंक तक और पूर्व एवं पश्चिम में नाले तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी प्रकार भोरंज की ग्राम पंचायत नंधन के वार्ड नंबर 3 गांव बलोखर में बलवीर चंद, रमेश चंद, अमित कुमार, रविंद्र कुमार, रमेश चंद, कांता देवी और रोशन लाल के मकान कंटेनमेंट जोन में रखे गए हैं।
हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत काले अंब के वार्ड नंबर 1 गांव भारीं में मिलखी राम के घर से लेकर मनोज कुमार के घर तक, ग्राम पंचायत कक्कड़ के वार्ड नंबर 3 गांव कक्कड़ में शक्ति चंद के घर से कमला देवी के घर तक और ग्राम पंचायत भेरड़ा के वार्ड नंबर 5 गांव घोड़लंबर में केवल मदन गोपाल सिंह के मकान को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत पपलाह के वार्ड नंबर 5 गांव कोट रसेदवां में ज्योति देवी के घर से सुहड़ू राम के घर तक, ग्राम पंचायत लुद्दर महादेव के वार्ड नंबर 2 गांव लझयानी में जोगिंद्र सिंह के घर से कुलदीप सिंह के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत पनसाईं के वार्ड नंबर 2 एवं 6 गांव पनसाईं में नंगर द्वार से डुगनाला बल तक, ग्राम पंचायत लहड़ा के वार्ड नंबर 7 गांव हटली में गलोड़-सलौणी सडक़ की बाईं ओर धनीराम की दुकान से डॉ. कमल किशोर की क्लीनिक तक और पश्चिम में नाले तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बेला के वार्ड नंबर 5 गांव बेला में नादौन-टिल्लू सडक़, बचपन प्लेवे स्कूल और राकेश कुमार, कृष्ण गोपाल तथा संजय कुमार के आस-पास का क्षेत्र भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक़ पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।