February 23, 2025

जन हित में माइक्रो कंटनेमेंट जोनों के सभी निवासी कोविड-19 संबंधी जांच करवाएं: अपनीत रियात

0

*टैस्टों के लिए लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सहयोग करने की अपील **कहा जल्द टैस्ट, जल्द इलाज व जल्द कंटेनमेंट जोन खुलने में होंगे सहायक, जिले में पांच माइक्रो कंटनेमेंट जोन ***टैस्टों में सहयोग न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी

होशियारपुर / 11 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिले में बढ़ रहे कोविड केसों के मद्देनजर वायरस की कड़ी को तोडऩे के लिए डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कह कि माइक्रो कंटनेमेंट जोनों के सभी निवासियों को कोविड टैस्ट करवाने की अपील करते हुए लोगों को इसके लिए स्वास्थ्य टीमों का सहयोग करने के लिए कहा।

आज यहां मुकेरियां तहसील के गांव रणसोता को माइक्रो कंटनेमेंट जोन घोषित करते हुए अपनीत रियात ने लोगों को अपील करते हुए कहा कि माइक्रो कंटनमेंट जोनों के निवासी जल्द से जल्द अपने टैस्ट करवाएं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जल्द टैस्ट यकीनन जल्द इलाज व जल्द कंटेनमेंट जोन खुलने में सहायक होंगे। उन्होंने बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में तीन दिनों के अंदर सैंपल लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में रणसोता गांव सहित जिले में पांच माइक्रो कंटनमेंट जोन हैं, जिनमें वार्ड नंबर 6 नजदीक दीप कालोनी नंगल रोड गढ़शंकर, वार्ड नंबर 4 मोहल्ला जौड़ा, वार्ड नंबर 11 मोहल्ला रैंका गढ़शंकर, मोहल्ला गुरु गोबिंद सिंह नगर, गली नंबर 1 से 7 व वार्ड नंबर 27 होशियारपुर शामिल है।

अपनी अपील में उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड टैस्ट को लेकर हिचकिचाने या घबराने की जरुरत नहीं बल्कि वायरस की रोकथाम के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में सरकार व स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हिदायतों को सख्ती से लागू करना समय की मुख्य जरुरत है, जिसके लिए सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैंपल लेने के लिए आने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग जरुरी है क्योंकि इन जोनों में यह टीमें घर-घर जाकर या फिर एक स्थान की पहचान कर सैंपल लेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जहां कोरोना वायरस के आगे फैलाव को रोका जा सकता है।

जिले में बढ़ रहे कोविड केसों संबंधी उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरुरी इंतजाम किए गए हैं व सरकारी अस्पतालों में सैंपलिंग आदि के मुकम्मल प्रबंध है। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वास्थ्य विभाग या सिविल प्रशासन की टीमों से सहयोग नहीं करेंगे उनके विरुद्ध धारा 269 आई.पी.सी. के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मैडिकल सेवाएं या अनिवार्य सेवाओं के अलावा किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों की ओर से घर-घर जाकर जरुरी कांटेक्ट ट्रेसिंग व संवेदनशील स्थानों पर हिदायतों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन कंटेनमेंट जोनों में पाबंदियां कम से कम 14 दिन तक लागू रहती हैं व आखरी सप्ताह में एक से अधिक केस न आने की सूरत में माइक्रो कंटेनमेंट जोन खोल दिया जाएगा नहीं तो यह पाबंदिया एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाती हैं।
                                                                               —–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *