December 26, 2024

9 अगस्त से ऊना में खुलेंगे जिम व योग केंद्र, दिशा-निर्देश जारीस्पा, सोना, स्टीम बाथ तथा स्वीमिंग पूल बंद रखने के निर्देश

0

ऊना / 06 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़

आवश्यक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद जिला ऊना के सभी जिम व योग केंद्रों को 9 अगस्त से खुलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अभी भी स्पा, सोना, स्टीम बाथ तथा स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। जिम व योग केंद्र खुलने से पहले संचालकों को कुछ तैयारी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। संचालकों को अपने योगा केंद्र व जिम खोलने से पूर्व संबंधित एसडीएम के पास अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्हें सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण जानकारी है और संस्थान में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए अनिवार्य बदलाव व प्रावधान कर लिए गए हैं। संचालकों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों जैसे मास्क का प्रयोग, निर्धारित सामाजिक दूरी, आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथों को बार-बार धोना, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। 

केंद्र खोलने से पहले करें तैयारी

योगा केंद्र तथा जिम खोलने से पूर्व संचालक को कुछ तैयारियां करनी होगी। जिम में मशीनों को 6 फीट के अंतराल पर रखना होगा ताकि ग्राहक में फासला रहे। व्यायाम वाले क्षेत्र में प्रवेश तथा बाहर जाने के लिए निशान लगाने होंगे, साथ ही उचित दूरी पर डस्टबीन भी रखने होंगे। सभी जिम तथा योगा केंद्रों के संचालकों को कार्ड या डिजिटल पेंमेंट स्वीकार करनी होगी। जागरूकता के लिए केंद्र के अंदर कोरोना संबंधी पोस्टर लगाने होंगे व एक समय में ग्राहकों की संख्या को सीमित करना होगा।

खुलने के बाद निर्देश

पूरी तैयारी करने के उपरांत जिम तथा योगा केंद्र खुल सकते हैं लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को जिम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। फेस कवर के साथ ही प्रवेश की अनुमित मिलेगी तथा व्यायाम करते हुए मास्क के स्थान पर फेस शील्ड का उपयोग करना होगा। केंद्र के अंदर थूकना मना होगा। प्रत्येक ग्राहक के आने-जाने का रिकॉर्ड तैयार करना होगा।जिम तथा योगा केंद्र के संचालक को अपने प्रशिक्षकों सहित समस्त सदस्यों को कोविड संबंधी संपूर्ण हिदायतों से अवगत करवाना भी अनिवार्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों में फ्लू जैसा कोई भी लक्षण नहीं होगा, केवल उन्हें ही केंद्र के अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे व्यक्ति संगठन, सोसाइटी जो जिम व योगा केंद्रों का संचालन करते है, उन्हें इन हिदायतों की अनुपालना करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 

दिशा-निर्देशों का पालन करें

इस संबंध में जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी जिम व योग केंद्र बंद रहेंगे। जिम तथा योगा केंद्रों के संचालकों से उन्होंने दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील कहते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लें, उसी के बाद अपने-अपने केंद्र खोलें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *