नादौन-सुजानपुर सडक़ बड़ा बाजार से मलोटी के बीच आवश्यक सुधारीकरण कार्य के चलते 12 अप्रैल तक यातायात के लिए रहेगी बंद
हमीरपुर / 7 मार्च / एन एस बी न्यूज़
जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नादौन सुजानपुर सडक़ (बड़ा बाजार से मलोटी के बीच) को आवश्यक सुधारीकरण कार्य के चलते 11 मार्च से 12 अप्रैल, 2020 तक यातायात के लिए बंद करने के आदेश पारित किए हैं। आदेश के अनुसार इस दौरान यातायात को मलोटी-धनपुर -पथरियांन वाया सुकराला/लाहड़ सडक़ पर परिवर्तित किया गया है।