November 25, 2024

लाइसेंस धारक 25 मार्च तक पुलिस थाना में जमा करवाएं हथियार व गोला बारुद, ज़िला दंडाधिकारी मुकेश  रेपसवाल ने  धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

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चंबा / 19 मार्च / न्यू सुपर भारत

लाइसेंस धारक 25 मार्च तक पुलिस थाना में जमा करवाएं हथियार व गोला बारुद, ज़िला दंडाधिकारी मुकेश  रेपसवाल ने  धारा 144 के तहत जारी किए आदेश ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपासवाल ने लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत  ज़िला में वैध लाइसेंस धारकों से  हथियार तथा गोला-बारूद को नजदीकी पुलिस थाना में तत्काल प्रभाव से जमा करने के आदेश जारी किए हैं। धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान  बेहतर कानून-व्यवस्था  और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित बनाने  को लेकर तत्काल प्रभाव से ज़िला में घातक हथियार ले जाने  पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा जोकि आदर्श चुनाव आचार संहिता की समयावधि तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी लाइसेंस धारक अपने हथियारों  संबंधित पुलिस थाना में 25 मार्च 2024 तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जमा किए गए हथियार लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया मुकम्मल होने के एक सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे।

 आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा बलों, केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों,   कानून और व्यवस्था से जुड़े  पुलिस व होमगार्ड के जवानों सहित राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के साथ  पंजीकृत  खिलाड़ियों, बैंक सुरक्षा कर्मियों तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सुरक्षा कर्मियों तथा राज्य के कानून व्यवस्था से संबंधित कर्मियों के लिए उक्त आदेश लागू नहीं  होंगे। यह आदेश 6 जून 2024 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे तथा इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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