November 23, 2024

एडीएम मंडी बोले…लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

0

मंडी / 1 जनवरी / न्यू सुपर भारत

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) मंडी की अदालत ने खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के मामलों में मंडी जिले के पांच थोक व खुदरा विक्रेताओं को 2 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आए अलग अलग मामलों में अभियोजन का पक्ष लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठान स्वामियों को यह जुर्माना लगाया।

इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि ललित कुमार डैहर का चना दाल का सैंपल लिया गया था जो मिसब्रांडेड पाया गया। इसमें प्रतिवादी पक्ष को 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा चेतन शर्मा तहसील चच्योट स्थित गोहर को नैकलोजाईम प्लस सिरप का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 70 हजार रुपये, निखिल कुमार गुप्ता डैहर का मुकंद बड़ी का सैंपल मिसब्रांडेड व सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 45 हजार रुपये, अनंत राम नेरचौक का देसी घी का सैंपल मिसब्रांडेड पाए जाने पर 30 हजार तथा निशांत शर्मा चक्कर का काजू मटर नमकीन का नमूना मिसब्रांडेड पाए जाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

डॉ. मदन कुमार ने कहा कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंडी जिले के सभी थोक व खुदरा विक्रेताओं को सचेत किया कि यदि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई या खाद्य सैंपल निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण में फेल पाए गए तो भविष्य में इसको गंभीरता से लिया जाएगा। मिलावटखोरों और पैकिंग में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *