निर्वाचन हेतु 26 सितम्बर को आयोजित होगी बैठक, बुलाये पंचायत समिति के सभी निर्वाचित सदस्य
शिमला / 19 सितम्बर / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया की हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 128 में वर्णित प्रावधान अनुसार 19 सितंबर, 2023 को पंचायत समिति ननखड़ी की अध्यक्ष प्रीति मंगल और उपाध्यक्ष शेर सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पंचायत समिति टुटू के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद स्वतः ही रिक्त हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि रिक्त पदों का निर्वाचन करवाने के उप-मंडलाधिकारी (ना0) रामपुर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने 26 सितम्बर को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति टुटू के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न करवाने के लिए बैठक आयोजित करने और पंचायत समिति ननखड़ी के सभी निर्वाचित सदस्यों को बैठक में बुलाने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए है।