11-12 नवंबर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य
धर्मशाला / 9 नवंबर / न्यू सुपर भारत
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि विधान चुनाव-2022 के दृष्टिगत 11 और 12 नवंबर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन के प्रकाशन के लिए मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संस्था तथा व्यक्ति एमसीएमसी सेे पूर्व प्रमाणीकरण करवाकर ही मतदान से एक दिन पहले तथा मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवा सकता है।
चुनाव आयोग ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण राज्य अथवा जिला एमसीएमसी से कराया जा सकता है।उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से 11 और 12 नवंबर के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है।
विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए ईमेल पर भेज सकते हैं आवेदन पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कांगड़ा जिले में 11 और 12 नवंबर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर पूर्व प्रमाणीकरण के लिए राजनीतिक दल, उम्मीदवार अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति जिला स्तरीय एमसीएमसी सैल के ईमेल पते एमसीएमसीकांगड़ा2022 एट दी रेट जीमेल डॉट कॉम पर आवेदन भेज सकते हैं।
आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर विज्ञापन संबंधी जानकारी, स्क्रिप्ट की स्व-हस्ताक्षरित कॉपी भेज कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण को लेकर किसी प्रकार की जानकारी के लिए डीपीआरओ कार्यालय धर्मशाला के दूरभाष नंबर 01892-222319 पर भी संपर्क किया जा सकता है।