November 24, 2024

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए पोलिंग स्टाफ को नियमों की जानकारी होना जरुरी : DC

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झज्जर / 22 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव के पहले चरण के तहत झज्जर जिला में 30 अक्टूबर को जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों तथा दो नवंबर को पंच-सरपंच पद के लिए होने वाले मतदान को लेकर शनिवार को राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय सभागार में ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सेक्टर सुपरवाइजर व पीओ-एपीओ के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने प्रशिक्षण शिविर में मतदान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा की ओर से जारी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हर कार्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यों से जुड़े नियमों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें।

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। सभी अधिकारी मतदान आरंभ होने से पहले, मतदान के दौरान व मतदान के उपरांत होने वाले कार्यों को राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा की गाइडलाइन के अनुरूप ही कराए। मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों या उनके एजेंट की मौजूदगी मतदान से पूर्व प्रातः: सवा छ: बजे तक मॉकपोल अवश्य करवाए।

उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। बादली के एसडीएम विशाल कुमार ने भी अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदान व मतगणना को लेकर आवश्यक जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए 30 अक्टूबर को मतदान संपन्न होने के उपरांत पोलिंग पार्टी मतगणना के लिए निर्धारित स्थल पर ईवीएम मशीनें जमा करवाए। वहीं दो नवंबर को पंच व सरपंच पद के लिए मतदान संपन्न होने के उपरांत गिनती की जाएगी। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा से मिले निर्देशों के अनुसार नोटा को भी काल्पनिक उम्मीदवार माना जाएगा। अगर कहीं पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तुलना में नोटा को अधिक मिलते है तो ऐसी स्थित में नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे।  


मतदाता के बाए हाथ की तर्जनी व मध्यमा अंगुली पर लगाए स्याही
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि इस बार जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा जबकि इसके दो दिन बाद पंच-सरपंच पद के लिए दो नवंबर को चुनाव होना है। मतदान के दौरान मतदाता की अंगुली पर लगाई जाने वाली स्याही को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है।

जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए होने वाले मतदान के दौरान मतदाता के बाए हाथ की तर्जनी (लेफ्ट फोर फिंगर) पर तथा पंच-सरपंच पद के लिए मतदान के दौरान तर्जनी से अगली मध्यमा (मिडिल फिंगर) पर स्याही लगाई जाएगी।

इस अवसर पर एडीसी सलोनी शर्मा, जिला परिषद के सीईओ प्रदीप कौशिक, बेरी के एसडीएम रविंद्र मलिक, सीटीएम परवेश कादियान, डीडीपीओ ललिता मलिक व डीआरओ प्रमोद चहल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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