ग्रीन पटाखों को छोडक़र सभी प्रकार की आतिशबाजी के भंडारण, निर्माण व इस्तेमाल पर रोक : डीसी
झज्जर / 17 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत
जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बढ़ते वायु प्रदूषण से जिलावासियों विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, हृदय एवं श्वास संबंधी बीमारी से पीडि़तों के स्वास्थ्य पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर जिला में पटाखों के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर रोक (ग्रीन पटाखों को छोडक़र) लगा दी है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धारा, द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 व एक्सप्लोसिव रूल्स, 2008 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए द एक्सप्लोसिव एक्ट, 1884 व एक्सलोसिव रूल्स के तहत जिला में ग्रीन पटाखों को छोडक़र सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला में पुलिस अधीक्षक, डीएससी, सभी एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी थाना प्रभारी, फायर अधिकारी अपने अपने एरिया में इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
जिला में यह आदेश आगामी 31 जनवरी, 2023 तक लागू रहेंगे। जिला के भीतर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल किया जा सकता है। कैप्टन शक्ति सिंह ने वायु प्रदूषण से पर्यावरण व आमजन सहित बच्चों, बुजुर्गों, पहले से श्वास व दिल की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की सुरक्षा के मद्देनजर जिलावासियों से दीपावली सहित अन्य उत्सव पर अधिक वायु प्रदूषण करने वाले पटाखे न फोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों व रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश में सर्दी के मौसम विशेषकर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वायु प्रदूषण पीक पर होता है। उन्होंने बताया कि पटाखे फोड़ना वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।
उन्होंने बताया कि पटाखे फोड़ने से वायु में केवल मैटल पार्टिकल्स खतरनाक टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स व गैस ही उत्सर्जित नहीं होती बल्कि इससे हार्मफुल पीएम 2.5 व पीएम-10 भी निकलते हैं, जिनसे व्यापक स्तर पर वायु प्रदूषण होता है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-एनजीटी ने पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया है और पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह सख्त हैं।