निवार्चन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए- रितिका जिंदल
मंडी / 14 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत
निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने सदर हल्के में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को दोपहर 1 बजे बैठक आयोजित की। रितिका जिंदल ने सभी राजनीतिक दलों को भारत निवार्चन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा।
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिससे किसी जाति, धार्मिक भाषाई समुदाय में परस्पर किसी प्रकार की नफरत पैदा हो। एसडीएम ने कहा कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है,
जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान के 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन उपलब्ध कराना आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
रितिका जिंदल ने कहा कि हरेक व्यक्ति को शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान दिया जाएगा। कोई राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उनकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी प्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय या गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए किसी व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन या धरना देने का सहारा नहीं लिया जा सकेगा।
एसडीएम ने कहा कि राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन परिसर की दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे।
किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप में सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बांटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहां अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हों। अन्य दल के पोस्टर न हटाए जाएं।
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड स्पीकर या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता हो, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करना सुनिश्चित बनाएं, जिससे स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना दी जाए, ताकि पुलिस प्राधिकारी तय समय में आवश्यक व्यवस्था कर सकें।बैठक में विविध राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।