चौहटा बाजार व सेरी मंच पर सामान की लोडिंग-अनलोडिंग को लेकर प्रारूप अधिसूचना जारी एक माह के भीतर दे सकते हैं आपत्तियां
मंडी / 19 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने और थोक विक्रेताओं को पेश आ रही समस्याओं के निदान के लिए शहर में मालवाहक वाहनों से सामान उतारने व चढ़ाने की उपयुक्त व्यवस्था को लेकर प्रारूप अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में चौहटा बाजार चौक, एसबीआई गेट और सेरी मंच के सामने मालवाहक वाहनों से सामान उतारने व चढ़ाने (लोडिंग-अनलोडिंग )के लिए स्थान और समय निर्धारित किए गए हैं। इन्हें लेकर पुलिस अधीक्षक मंडी ने अनुशंसा की थी।
अधिसूचना के मुताबिक चौहटा बाजार चौक (डाकघर मार्ग) पर एक ट्रक/जीप, भारतीय स्टेट बैंक के गेट के समक्ष रेलिंग के साथ एक ट्रक/जीप, सेरी मंच के सामने (दाईं तरफ) 3 ट्रक/जीप लोडिंग-अनलोडिंग के लिए चिन्हित स्थलों पर पार्क किए जा सकते हैं।
इन निर्धारित स्थानों पर मालवाहक वाहनों से गर्मियों में 16 मार्च से 14 नवम्बर तक रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे और सर्दियों में 15 नवम्बर से 15 मार्च तक रात 9 बजे से प्रातः 7 बजे तक सामान उतारा व चढ़ाया जा सकेगा।
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि उक्त स्थानों पर कोई भी ट्रक चिन्हित क्षेत्र से बाहर पार्क किया गया तो पुलिस द्वारा उसका चालान कर दिया जाएगा। निर्धारित समय से पहले और बाद में यहां कोई भी वाहन पार्क नहीं किया जा सकेगा। अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं अन्य सरकारी कार्यक्रमों के दौरान जिला प्रशासन इस अधिसूचना को रद्द कर सकता है।
यदि किसी व्यक्ति को इस प्रारूप अधिसूचना बारे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित तौर पर जिला दण्डाधिकारी मंडी के कार्यालय में एक माह के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। इस अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों पर विचार के उपरांत इस प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।