जिला कुल्लु के भुन्तर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला कुल्लु द्वारा एक मुफत कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
कुल्लू / 18 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़
सचिव, एंवम् अतिरिक्त मुख्यन्याययिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा, द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, भुन्तर जिला कुल्लु में बुधवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला कुल्लु द्वारा एक मुफत कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें जिला अतिरिक्त मुख्यन्यायिक दंडाधिकारी, श्री अनिल शर्मा ने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार हैं।
आर्थिक परिस्थितियों केे कारण नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। गरीब लोगों को सुलभ न्याय प्राप्त करने के उद्ेश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा आपदा पीड़ित लोगों को निशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा की न्याय प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन करना पड़ता है। प्राधिकरण इसके लिए अधिवक्ता उपलब्ध करवाता है, जिसका खर्च भी प्राधिकरण वहन कता है।
ग्राम पंचायतों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुफत कानूनी सहायता के अलावा मोटर वाहन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, तथा महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने, एंटी रैगिंग, नशा मध्यस्थता, लोक अदालत, घरेलू हिंसा, मध्यस्थता, लोक अदालत की भी जानकारी प्रदान की जा रही है।
इस प्रकार की जानकारियों से समाज के आम लोग लाभान्वित हो रह हैं। इस अवसर पर उन्होंने नाल्सा की सभी स्कीमों तथा मुफत कानूनी सहायता के बारे में काफी विस्तापूर्वक बताया। इस अवसर पर वहां स्कूल के प्राधानाचार्य श्री हेमराज शर्मा तथा स्कूल के अन्य सभी अध्यापक भी वहां मौजूद थे। तथा जिसे वहां के समस्त लोगों ने काफी ध्यानपूर्वक सुना, जिसे सुनकर वहां के समस्त लोग सुनकर काफी लाभान्वित एवम् खुश हुए।
इसके साथ साथ ग्राम पंचायत शमसी में भी कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को नाल्सा के सभी स्कीमोें तथा मुफत कानूनी सहायता के बारे में अवगत करवाया।