पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच अभियान सम्पन्न
मंडी / 15 नवम्बर / न्यू सुपर भारत
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 अक्तूबर से मंडी जिला में चला पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच अभियान 14 नवंबर को प्रभात फेरी के साथ सम्पन्न हो गया । विधिक साक्षरता पर मंडी शहर में निकाली गई इस प्रभात फेरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव सूर्य प्रकाश सहित अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया ।
बता दें, लगभग सवा महीने के पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक करने के लिए जिला भर में विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव सूर्य प्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित इन कार्यक्रमों में लोगों को कानूनी जागरूकता के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक किया गया।
उन्होंने बताया कि जिला में इस अवधि के दौरान लोगों को उनके संवैधानिक हक और अन्य कल्याणकारी विधानों से अवगत कराने और कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंचायत स्तर पर कानूनी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए । इसके साथ ही जिला की अनेक पंचायतों में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को बताया गया कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित बना रहा है कि पैसों की कमी के कारण कोई न्याय से वंचित न रहे। इसके लिए निशुल्क कानूनी सलाह व सहायता का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बूढ़े माता-पिता, असहाय महिलाओं व बच्चों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। अन्य पात्र व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे भी निशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि कानूनी जागरूकता शिविरों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा भी लोगों को विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी प्रदान की गयी । शिविरों में बताया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए विशेष कानूनी प्रावधान हैं। इनके जरिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है ।
शिविरों में कानूनी अधिकारों एवं निशुल्क विधिक सेवाओं को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित शिक्षा व प्रचार सामग्री भी वितरित की गई।