नालागढ़ उपमंडल में पटाखों एवं अन्य विस्फोटक पदार्थों की बिक्री के लिए विभिन्न स्थान निर्धारित
नालागढ़ / 30 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत
दीपावली उत्सव के दौरान आगजनी सहित अन्य किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए नालागढ़ उपमंडल में पटाखों एवं अन्य विस्फोटक पदार्थों की बिक्री के लिए विभिन्न स्थान निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर भाप्रसे ने एक आदेश के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस बार दिवाली त्योहार के दौरान नालागढ़ में पुराने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैदान को पटाखे एवं अन्य विस्फोटक पदार्थों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।
बद्दी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस 3 के समीप दशहरा मैदान, वार्ड नंबर 1 व 2 के मैदान तथा वार्ड नंबर 3 की पार्किंग के नजदीक स्वराज माजरा लवाना की पार्किंग को पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। बरोटीवाला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरोटी वाला के खेल मैदान के एक किनारे को तथा झाड़माजरी स्थित हनुमान मंदिर ग्राउंड को भी पटाखों तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों की बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है।
इसके अतिरिक्त राम शहर में तहसील कार्यालय परिसर के मैदान को तथा पंजैहरा में सरकारी स्कूल के खेल मैदान को भी दीपावली के दौरान पटाखों इत्यादि की बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा चिन्हित एवं निर्धारित स्थानों पर केवल अनुज्ञा पत्र प्राप्त व्यक्ति ही पटाखों इत्यादि की बिक्री कर सकते हैं।
महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि संबंधित उप पुलिस अधीक्षक, एसएचओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा खंड विकास अधिकारी इन सभी स्थानों का निरीक्ष कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन स्थानों पर केवल अनुज्ञा पत्र प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ही पटाखों तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों की बिक्री की जा रही है।
उन्होंने बताया कि लाइसेंस प्राप्त पटाखा विक्रेताओं द्वारा आगजनी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेत तथा पानी से भरी बाल्टीयां साथ रखनी होगी। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।