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₹1500 के लिए कहां और कैसे करना होगा महिलाओं को आवेदन ? ,देखिए…..

1500 Rupee Himachal Sukhu Govt News

शिमला / 9 मार्च / न्यू सुपर भारत

हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल से 1500 -1500 रुपये मिलेंगे। सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी। अब सरकार ने एक फॉर्म भी जारी किया है जिसे महिलाओं को भरकर भेजना होगा। ये फॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। फिर उन्हें वहां से वैलिडेशन मिलेगा.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने का आश्वासन दिया है. सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना लागू हो गई है. योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य की महिलाओं को एक फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। सरकार ने एक पर्मफार्मा जारी किया है जिसमें महिलाओं को अपने परिवार के बारे में जानकारी देनी होगी।

महिलाओं को बताना होगा कि वे किस श्रेणी से हैं, उनकी जाति क्या है और परिवार के कौन से सदस्य सरकार, बोर्ड, कंपनियों, आउटसोर्सिंग या अन्य नौकरियों में पद पर हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता संख्या और आईएफसी कोड भी देना होगा।

योजना का लाभ लेने के लिए आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनोफाइड सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा. वहीं, बोद्ध भिक्षुओं के लिए मठ की तरफ से सत्यापन किया जा सकता है. वहीं, अन्य महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करना होगा. फिर वहीं, से सत्यापन किया जाएगा.

महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर महिला के परिवार के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो वह इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। इसके अलावा अगर महिलाएं पेंशनभोगी, संविदा कर्मी, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक श्रेणी की कर्मचारी हैं तो उन्हें 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। इस बीच, वयोवृद्ध और सैन्य विधवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक, आशा कार्यकर्ता, दोपहर के भोजन कार्यकर्ता, मल्टी-टास्किंग कार्यकर्ता, पेंशनभोगी, पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वहीं, टैक्स देने वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी.

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