November 15, 2024

15 दिनों में शगुन योजना के तहत आवेदन एकत्र करेंगे सीडीपीओ, निर्देश जारी

0

ऊना / 22 जून / न्यू सुपर भारत

राज्य में एक अप्रैल 2021 से प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना शगुन लागू हो गई है। जिला ऊना में इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने कार्रवाई कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सतनाम सिंह ने जिला ऊना के सभी सीडीपीओ को 15 दिन के भीतर पात्र लाभार्थियों की सूची सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर भेजने के निर्देश दिए हैं।

शगुन योजना के तहत बेटी को शादी को प्रदेश सरकार 31 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है।इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, को शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

योजना के तहत, लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है, जो हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है, तब भी वह इस योजना के तहत विवाह अनुदान के लिए पात्र मानी जाएगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए माता-पिता या अभिभावक अथवा स्वयं लड़की को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

ये अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे। वहीं छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि शगुन योजना की घोषणा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बजट में की है। जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारीख से दो महीने पहले 31 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के छह महीने के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

यदि आवेदक शादी के छह माह के बाद अर्जी देता है, तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद आर्थिक मदद आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने पात्र परिवारों से संबंधित सीडीपीओ के पास जाकर इस योजना के तहत आवेदन करने की अपील की है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *